Friday, May 15, 2026
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अवैध कॉलोनियों में शासकीय भूमि शामिल तो नहीं, होगी सघन जांच


पांच कॉलोनियों के पास शासकीय भूमि का सीमांकन, 15 दिन में कार्रवाई पूरी करने के निर्देश

श्योपुर, 06 जनवरी 2026
जिले में अवैध कॉलोनियों पर सख्ती बढ़ाते हुए कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा ने सभी अनुविभागीय दण्डाधिकारियों (एसडीएम) को निर्देश दिए हैं कि अवैध कॉलोनियों की प्लाटिंग एवं रास्तों में शासकीय भूमि के अनाधिकृत उपयोग की गहन जांच की जाए। यदि जांच में शासकीय भूमि का उपयोग पाया जाता है, तो संबंधित व्यक्तियों एवं कॉलोनाइजरों के विरुद्ध धारा 248 के तहत बेदखली व जुर्माने की कार्रवाई कर भूमि को मुक्त कराया जाएगा।

कलेक्टर ने निर्देशित किया है कि तीन दिवस के भीतर अभियान मोड में ऐसे सभी स्थलों को चिन्हित किया जाए, जहां शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा कर प्लाटिंग की गई है। चिन्हित क्षेत्रों में संयुक्त दल गठित कर राजस्व अभिलेखों के आधार पर सटीक सीमांकन कराया जाएगा। सीमांकन के उपरांत शासकीय भूमि की तत्काल सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए तार फेसिंग, सीमांकन खंभे व चेतावनी चिन्ह लगाए जाएंगे। समस्त कार्यवाहियां 15 दिवस में पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं।

पांच कॉलोनियों के पास शासकीय भूमि का सीमांकन, दल गठित
कलेक्टर के निर्देशों के पालन में तहसीलदार श्रीमती मनीषा मिश्रा द्वारा मठेपुरा, जैदा, हसनपुर हवेली एवं बगवाज क्षेत्र की पांच अवैध कॉलोनियों के समीप स्थित शासकीय भूमि के सीमांकन हेतु दल गठित किए गए हैं। तहसीलदार ने प्रतिवेदन में बताया कि इन स्थानों पर कॉलोनियों में शासकीय भूमि के उपयोग की संभावना को देखते हुए सीमांकन आवश्यक है। गठित दल तीन दिवस में रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

उन्होंने जानकारी दी कि—

  • ग्राम हसनपुर हवेली में महेशचंद गर्ग द्वारा काटी गई कॉलोनी के पास स्थित शासकीय सर्वे क्रमांक 67 एवं 66/2,

  • ग्राम बगवाज में अंजली गुप्ता के नाम से काटी गई कॉलोनी के पास स्थित शासकीय सर्वे क्रमांक 562,

  • ग्राम जैदा में अशोक कुमार सर्राफ द्वारा काटी गई कॉलोनी के पास स्थित शासकीय सर्वे क्रमांक 78 एवं 90, तथा

  • मठेपुरा में रामलखन मीणा एवं महेन्द्र के नाम से काटी गई कॉलोनियों के पास स्थित शासकीय सर्वे क्रमांक 17/2, 23/1, 24/12 का सीमांकन कराया जाएगा।

आमजन से अपील—अवैध कॉलोनियों में प्लॉट न खरीदें
कलेक्टर  वर्मा ने नागरिकों से अपील की है कि जिन कॉलोनियों में शासकीय भूमि को शामिल कर अवैध रूप से प्लाटिंग की गई है, वहां प्लॉट न खरीदें। ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि भू-खण्ड की वैधता संबंधी जानकारी व परामर्श हेतु कलेक्ट्रेट में कॉलोनी सेल का गठन किया गया है। नागरिक डिप्टी कलेक्टर  संजय जैन से संपर्क कर यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि किस कॉलोनी में भू-खण्ड खरीदना वैध है।

अमानक सफेद विद्युत तारों के उपयोग व बिक्री पर प्रतिबंध


जिले में अवैध विद्युत प्रवाह रोकने कलेक्टर के सख्त आदेश, उल्लंघन पर होगी दंडात्मक कार्रवाई

श्योपुर, 06 जनवरी 2026
जिले में अवैधानिक रूप से विद्युत प्रवाह के मामलों को रोकने और जनसुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा ने अमानक स्तर के सफेद रंग (या समरूप अन्य रंग) के विद्युत तारों के उपयोग एवं विक्रय पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जारी किया गया है।

मध्यप्रदेश विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, भोपाल द्वारा अवगत कराया गया कि विभागीय बैठकों के दौरान यह तथ्य सामने आया है कि कंपनी क्षेत्रांतर्गत अनेक स्थानों पर गुणवत्ताहीन व मानक के अनुरूप न होने वाले सफेद तारों का उपयोग विद्युत सर्विस लाइन (230 वोल्ट सिंगल फेज एवं 440 वोल्ट थ्री फेज ए.सी.) हेतु किया जा रहा है। ऐसे तार विद्युत प्रवाह के लिए सुरक्षित नहीं पाए गए हैं, जिनसे जनहानि, पशुहानि की घटनाएं हो रही हैं तथा शासन को भी भारी आर्थिक क्षति उठानी पड़ रही है।

इस गंभीर समस्या के समाधान हेतु उक्त अमानक सफेद तारों की बिक्री पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही विद्युत वितरण कंपनी के समस्त वृत्तों के महाप्रबंधकों को आदेशित किया गया है कि जहां भी इस प्रकार के तारों से विद्युत उपयोग पाया जाए, वहां संबंधित उपयोगकर्ता/कनेक्शनधारी को नोटिस जारी कर विद्युत कनेक्शन विच्छेदित किया जाए। इसके साथ ही आमजन को इस विषय में जागरूक करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं।

कलेक्टर द्वारा श्योपुर जिले की सम्पूर्ण सीमा में कानून-व्यवस्था एवं जनसामान्य की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए अवैधानिक विद्युत प्रवाह में सफेद एवं अन्य अमानक विद्युत तारों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति या दुकानदार के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 सहित अन्य प्रचलित अधिनियमों के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

इस आदेश के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारी, कार्यपालिक दण्डाधिकारी, थाना प्रभारी तथा विद्युत विभाग के अधिकारी अधिकृत किए गए हैं। यह आदेश 06 जनवरी 2026 से आगामी तीन माह तक प्रभावशील रहेगा।

चायनीज मांझे पर सख्त प्रतिबंध, तीन माह तक रहेगा प्रभावी


निर्माण, विक्रय, भंडारण और उपयोग पर रोक; उल्लंघन पर होगी दंडात्मक कार्रवाई

श्योपुर, 06 जनवरी 2026
मकर संक्रांति पर्व को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा ने जनहित में चायनीज मांझे के निर्माण, विक्रय, भंडारण, खरीद एवं उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। चायनीज मांझा मनुष्यों, पक्षियों एवं पशुओं के लिए अत्यंत हानिकारक सिद्ध हो रहा है, जिससे गंभीर दुर्घटनाएं सामने आती रही हैं।

आदेशानुसार केवल साधारण सूती धागे से पतंग उड़ाने की अनुमति होगी, जो किसी भी प्रकार के धात्विक, कांच के कणों अथवा धागे को मजबूत करने वाली सिंथेटिक सामग्री से मुक्त हों। नायलॉन अथवा किसी भी सिंथेटिक पदार्थ से बने मांझे पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा, क्योंकि यह पर्यावरण के लिए भी घातक है।

कलेक्टर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत श्योपुर जिले की राजस्व सीमा में नायलॉन, चीनी एवं कपास के साथ लेपित मांझा (चायनीज मांझा) के निर्माण व विक्रय पर रोक लगाई है। साथ ही दुकानों में इसके भंडारण, बिक्री, खरीद एवं उपयोग पर भी प्रतिबंध लागू रहेगा।

तहसीलदार एवं संबंधित थाना प्रभारी अपने-अपने क्षेत्र में सतत निगरानी रखते हुए आवश्यक कार्रवाई करेंगे, ताकि आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक एवं दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

यह आदेश आगामी तीन माह तक प्रभावशील रहेगा।

पंचायत उप निर्वाचन: जिला पंचायत सदस्य पद पर कमलेश कंवर निर्वाचित निर्वाचन प्रमाण पत्र सौंपा, 79 मतों से दर्ज की जीत

श्योपुर, 05 जनवरी 2026
पंचायत उप निर्वाचन अंतर्गत जिला पंचायत सदस्य वार्ड क्रमांक 01 (मानपुर क्षेत्र) से श्रीमती कमलेश कंवर–महेश सिंह जादौन को निर्वाचित घोषित किया गया। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अर्पित वर्मा द्वारा उन्हें निर्वाचन प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। यह प्रक्रिया राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षक  मदन सिंह ठाकुर की उपस्थिति में शासकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज, श्योपुर में संपन्न हुई।

सारणीकरण की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत निर्वाचन परिणामों की अधिकृत घोषणा करते हुए श्रीमती कमलेश कंवर को विजयी घोषित किया गया। इस अवसर पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी  संजय जैन, सहायक कोषालय अधिकारी  गिर्राज शर्मा, इलेक्शन सुपरवाइजर  इमरान खान सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

उल्लेखनीय है कि 29 दिसंबर 2025 को मतदान संपन्न हुआ था, जबकि 02 जनवरी 2026 को शासकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज श्योपुर में ईवीएम के माध्यम से मतगणना की प्रक्रिया पूरी की गई। कुल 5 राउंड में मतगणना कार्य संपन्न हुआ। इसके पश्चात आज सारणीकरण के बाद परिणामों की विधिवत घोषणा की गई।

जिला पंचायत सदस्य वार्ड क्रमांक 01 के लिए कुल 67 मतदान केन्द्रों पर मतदान कराया गया था। मतगणना में कुल 27,096 विधि मान्य मत पाए गए। निर्वाचन में कुल 16 अभ्यर्थियों ने भाग लिया।

परिणामों के अनुसार श्रीमती कमलेश कंवर को 3,294 मत प्राप्त हुए, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी  हरिमोहन बौद्ध बैरवा को 3,215 मत मिले। इस प्रकार श्रीमती कमलेश कंवर ने 79 मतों के अंतर से जीत दर्ज की। अन्य अभ्यर्थियों में बृजमोहन राजपूत को 3,055,  धारा सिंह गोबरिया को 2,780,  सोनू सिंह राठौड़ को 2,383,  जसवंत सिंह मेवाड़ा को 2,315,  रतन गुर्जर पहलवान को 2,098,  पवन सिंह राजावत को 1,683,  नरेश मीना टोगनी को 1,432,  हनुमान योगी को 1,322,  महेश आदिवासी को 1,171,  जितेन्द्र गोयल उर्फ पिन्टू को 799,  जगदीश को 733,  मुरारी देसाई को 315, श्रीमती मधु उपाध्याय को 238 एवं  विष्णु जाटव को 119 मत प्राप्त हुए। नोटा पर कुल 104 वोट डाले गए।

निर्वाचन प्रक्रिया के शांतिपूर्ण एवं पारदर्शी आयोजन पर जिला प्रशासन द्वारा संतोष व्यक्त किया गया। निर्वाचित प्रतिनिधि को प्रशासनिक अधिकारियों ने शुभकामनाएं दीं।

दूषित पानी से होने वाली बीमारियों से बचाव हेतु स्वास्थ्य विभाग की एडवाइजरी जारी

श्योपुर, 04 जनवरी 2026

दूषित पानी के सेवन से फैलने वाली जल-जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन ने आमजन से सतर्कता बरतने की अपील की है। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री अर्पित वर्मा के निर्देशानुसार मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. दिलीप सिकरवार द्वारा आवश्यक सावधानियों संबंधी एडवाइजरी जारी की गई है।

सीएमएचओ डॉ. सिकरवार ने बताया कि दूषित पानी के उपयोग से उल्टी-दस्त, पेचिश, हैजा एवं टायफाइड जैसी संक्रामक बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। इनसे बचाव के लिए स्वच्छता बनाए रखना और सुरक्षित पेयजल का उपयोग अत्यंत आवश्यक है।

स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी एडवाइजरी में नागरिकों से अपील की गई है कि पीने के लिए केवल स्वच्छ एवं सुरक्षित पानी का ही उपयोग करें। शौचालय के उपयोग के बाद हाथों को साबुन से अच्छी तरह धोएं। ताज़ा एवं स्वच्छ भोजन का सेवन करें तथा बासी खाद्य पदार्थों से परहेज रखें। पके हुए भोजन को ढककर रखें ताकि वह मक्खियों एवं धूल से दूषित न हो। खुले, कटे हुए अथवा सड़े-गले फलों और खुले में बिकने वाले खाद्य पदार्थों का सेवन न करें। सब्जियों और फलों को स्वच्छ पानी से धोकर तथा साफ चाकू से काटकर ही उपयोग में लाएं। शौचालय को स्वच्छ रखें और खुले में शौच न करें।


बड़ौदा एवं विजयपुर में पेयजल आपूर्ति का निरीक्षण

कलेक्टर  अर्पित वर्मा के निर्देशानुसार बड़ौदा एवं विजयपुर नगर परिषद क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया गया। बड़ौदा में नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि श्री राजू सुमन, सीएमओ श्री ताराचंद धूलिया सहित नगरीय निकाय के अमले ने विभिन्न वार्डों की गलियों और मोहल्लों में डाली गई पाइपलाइनों तथा नल कनेक्शनों की स्थिति का जायजा लिया। अधिकारियों ने सुरक्षित पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु नियमित निगरानी रखने के निर्देश दिए।

इसी प्रकार नगर परिषद विजयपुर में भी अधिकारियों द्वारा विभिन्न पेयजल स्रोतों का निरीक्षण कर स्वच्छ एवं सुरक्षित जल आपूर्ति बनाए रखने के निर्देश संबंधितों को दिए गए।

विधिवत अनुमति के बिना तलघर निर्माण पर प्रशासन की कार्रवाई

श्योपुर, 03 जनवरी 2026
विधिवत अनुमति प्राप्त न होने के कारण शिवपुरी रोड पर किए जा रहे तलघर निर्माण को प्रशासन द्वारा रुकवा दिया गया। यह कार्रवाई तहसीलदार श्रीमती मनीषा मिश्रा एवं नगरपालिका सीएमओ श्री राधेरमण यादव द्वारा संयुक्त रूप से की गई।

जानकारी के अनुसार शिवपुरी रोड स्थित श्रीमती राधा गुप्ता, पत्नी कैलाश गुप्ता द्वारा तलघर का निर्माण कराया जा रहा था, जिसके लिए आवश्यक वैधानिक अनुमति उपलब्ध नहीं थी। इस पर तहसीलदार एवं नगरपालिका सीएमओ अमले के साथ मौके पर पहुंचे और तत्काल निर्माण कार्य रुकवाया।

प्रशासन ने स्पष्ट किया कि मामले में विधि अनुसार आगे की कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई के दौरान पटवारी पुरुषोत्तम राठौर एवं उपयंत्री पवन गर्ग भी मौके पर उपस्थित रहे।

द्वारिका–सोमनाथ यात्रा के लिए अनुरक्षक नियुक्त 11 जनवरी को शिवपुरी से रवाना होंगे श्योपुर जिले के 200 तीर्थ यात्री


11 जनवरी को शिवपुरी से रवाना होंगे श्योपुर जिले के 200 तीर्थ यात्री

श्योपुर, 03 जनवरी 2026
धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग अंतर्गत मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत श्योपुर जिले से 200 तीर्थ यात्री द्वारिका–सोमनाथ की तीर्थ यात्रा पर जाएंगे। यह यात्रा 11 जनवरी 2026 से 17 जनवरी 2026 तक आयोजित की जाएगी, जिसमें तीर्थ यात्री 11 जनवरी को शिवपुरी से रवाना होंगे।

अपर कलेक्टर रूपेश उपाध्याय ने बताया कि श्योपुर जिले के तीर्थ यात्रियों के साथ यात्रा व्यवस्था एवं समन्वय हेतु 4 अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अनुरक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। जारी आदेश के अनुसार तहसीलदार श्रीमती अमिता सिंह तोमर को यात्रा का पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है।

इसके साथ ही अमित माहौर, सहायक ग्रेड-3 (मोबाइल नंबर 9669809675),  दिनेश सोनी, सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर (मोबाइल नंबर 9977125870) तथा  सत्यनारायण सेन, कैम्प अटेंडर (मोबाइल नंबर 9753677043) को सहायक अनुरक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है।

उल्लेखनीय है कि श्योपुर जिले को द्वारिका–सोमनाथ तीर्थ यात्रा के लिए 200 यात्रियों का कोटा प्राप्त हुआ है। प्राप्त आवेदनों में से कम्प्यूटरीकृत लॉटरी प्रक्रिया के माध्यम से 200 हितग्राहियों का चयन किया गया है, जबकि 20 हितग्राहियों को प्रतीक्षा सूची में रखा गया है।

खातौली तिराहे पर अतिक्रमण हटाकर वेशकीमती शासकीय भूमि मुक्त ग्राम पंचायत मठेपुरा को सौंपी गई 0.585 हेक्टेयर जमीन


ग्राम पंचायत मठेपुरा को सौंपी गई 0.585 हेक्टेयर जमीन

श्योपुर, 03 जनवरी 2026
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा के निर्देशानुसार राजस्व अमले ने खातौली तिराहे पर बड़ी कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण हटाकर शासकीय भूमि को मुक्त कराया। यह कार्रवाई तहसीलदार श्रीमती मनीषा मिश्रा के नेतृत्व में की गई।

तहसीलदार श्रीमती मिश्रा ने बताया कि खातौली तिराहे स्थित मठेपुरा की शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 27/2, 27/7 एवं 27/12 पर अतिक्रमण पाया गया था। अतिक्रमणकारियों को पूर्व में नोटिस जारी कर भूमि खाली करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन अतिक्रमण नहीं हटाए जाने पर आज जेसीबी की मदद से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई।

उक्त सर्वे नंबरों की कुल 0.585 हेक्टेयर वेशकीमती भूमि, जिसकी बाजार कीमत करोड़ों रुपये आंकी जा रही है, को अतिक्रमण से मुक्त कराकर ग्राम पंचायत मठेपुरा की सुपुर्दगी में सौंप दिया गया है। भूमि की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए चारों ओर तार फेंसिंग कराने तथा शासकीय भूमि का बोर्ड लगाने के निर्देश भी दिए गए हैं।

इस दौरान माइनिंग विभाग द्वारा भी मौके पर कार्रवाई की गई। अवैध रूप से अतिक्रमण कर रखे गए पत्थर के स्टॉक को हटवाते हुए संबंधितों पर जुर्माना भी लगाया गया।

प्रशासन की इस कार्रवाई से क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ सख्त संदेश गया है।

शीतलहर से हो सकता है बड़ा नुकसान, स्वास्थ्य विभाग ने जारी की एडवायजरी

बुजुर्ग, बच्चे व बीमार व्यक्तियों को विशेष सतर्कता की जरूरत

श्योपुर, 02 जनवरी 2026
जिले में आगामी दिनों में ठंड की तीव्रता बढ़ने और शीतलहर की स्थिति बनने की संभावना को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने आम नागरिकों के लिए एडवायजरी जारी की है। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री अर्पित वर्मा के निर्देशानुसार मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. दिलीप सिकरवार द्वारा यह एडवायजरी जारी करते हुए लोगों से विशेष सतर्कता बरतने की अपील की गई है।

स्वास्थ्य विभाग के अनुसार दिसम्बर एवं जनवरी माह के दौरान शीतलहर का प्रभाव अधिक रहता है। बढ़ती ठंड विशेष रूप से बुजुर्गों, नवजात एवं छोटे बच्चों, पहले से बीमार व्यक्तियों, दिव्यांगजनों तथा खुले स्थानों पर कार्य करने वाले श्रमिकों एवं छोटे व्यवसायियों के लिए जोखिमपूर्ण हो सकती है। विभाग ने बताया कि आगामी दिनों में सामान्य शीतलहर के साथ-साथ तीव्र शीतलहर की परिस्थितियां भी उत्पन्न हो सकती हैं।

इन रोगियों पर अधिक खतरा

स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, दमा एवं अन्य श्वांस संबंधी रोगों से ग्रसित मरीजों, वृद्धजनों तथा पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों के शीतलहर से अधिक प्रभावित होने की आशंका रहती है। अत्यधिक ठंड के कारण हाइपोथर्मिया, निमोनिया, अस्थमा के दौरे तथा हार्ट अटैक जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ सकती हैं।

स्वास्थ्य विभाग की सलाह

एडवायजरी में नागरिकों को सलाह दी गई है कि—

  • अत्यधिक ठंड के समय अनावश्यक रूप से बाहर निकलने से बचें

  • शरीर को ढकने वाले गर्म कपड़ों का नियमित उपयोग करें

  • गुनगुना पानी पीएं और शरीर को गर्म रखने वाले खाद्य पदार्थों का सेवन करें

  • घरों में पर्याप्त वेंटिलेशन बनाए रखें, ताकि बंद कमरों में गैस या धुएं का जमाव न हो

  • हृदय एवं श्वांस रोग से ग्रसित व्यक्ति विशेष सावधानी बरतें और बिना चिकित्सकीय परामर्श के कोई दवा न लें

लक्षण दिखें तो तुरंत संपर्क करें

स्वास्थ्य विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि यदि ठंड के कारण किसी भी प्रकार के असामान्य लक्षण दिखाई दें, जैसे अत्यधिक ठिठुरन, सांस लेने में तकलीफ, सीने में दर्द, अत्यधिक कमजोरी या तेज बुखार, तो बिना देरी के नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र अथवा चिकित्सक से संपर्क करें

जिला प्रशासन ने सभी नागरिकों से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि सतर्कता एवं सावधानी ही शीतलहर से बचाव का सबसे प्रभावी उपाय है।

अवैध कॉलोनियों पर प्रशासन का कड़ा प्रहार 17 स्थानों पर अवैध कॉलोनी निर्माण, 16 लोगों को नोटिस

बिना अनुमति भू-खंड विक्रय, 7 जनवरी तक जवाब नहीं देने पर एकपक्षीय कार्रवाई

अवैध कॉलोनी काटने वाले स्वयं दें कॉलोनी सेल में जानकारी

श्योपुर, 02 जनवरी 2026
जिले में अनियंत्रित एवं अवैध कॉलोनियों के निर्माण पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा के निर्देशानुसार एसडीएम श्योपुर  गगन सिंह मीणा द्वारा 17 अलग-अलग स्थानों पर अवैध रूप से कॉलोनियों का निर्माण कर भू-खंडों का विक्रय किए जाने के मामलों में 16 व्यक्तियों को नोटिस जारी किए गए हैं। सभी नोटिसधारकों को अपना पक्ष रखने हेतु 7 जनवरी 2026 तक का समय दिया गया है।

इन व्यक्तियों को जारी किए गए नोटिस

जारी नोटिस के अनुसार—

1.  मनोज कुमार मित्तल, पिता  ओमप्रकाश मित्तल

  • ग्राम रायपुरा

    • सर्वे क्रमांक 226/2, रकबा 0.8146 हेक्टेयर

    • सर्वे क्रमांक 180/1/1/2, रकबा 0.576 हेक्टेयर

    • सर्वे क्रमांक 180/1/2/1, रकबा 0.576 हेक्टेयर

    • सर्वे क्रमांक 180/1/3/2, रकबा 0.575 हेक्टेयर

2.  धारा सिंह, पिता  चन्दन सिंह कुशवाह

  • ग्राम ढोढर

    • सर्वे क्रमांक 219/3/1/1/1, रकबा 0.536 हेक्टेयर

    • सर्वे क्रमांक 219/2/1/2, रकबा 0.637 हेक्टेयर

    • सर्वे क्रमांक 219/5, रकबा 0.167 हेक्टेयर

    • सर्वे क्रमांक 220/3, रकबा 0.042 हेक्टेयर

    • सर्वे क्रमांक 219/1/222, रकबा 0.209 हेक्टेयर

3. हरिशंकर, पिता गुलाबचंद, जाति ब्राह्मण

  • ग्राम ढोढर

    • सर्वे क्रमांक 219/3/1/1/1, रकबा 0.536 हेक्टेयर

    • सर्वे क्रमांक 219/3/1/1/2, रकबा 0.045 हेक्टेयर

4.  आशाराम, पिता  औतार सिंह

  • ग्राम खोजीपुरा

    • सर्वे क्रमांक 349, रकबा 0.679 हेक्टेयर

    • सर्वे क्रमांक 350/1, रकबा 0.209 हेक्टेयर

5.  मांगीलाल नागर, पिता  रामगोपाल नागर

  • ग्राम जाटखेड़ा

    • सर्वे क्रमांक 304/2/2, रकबा 0.3149 हेक्टेयर

    • सर्वे क्रमांक 304/2/1, रकबा 0.3021 हेक्टेयर

6.  गिर्राज रावत, पिता  मदनमोहन रावत

  • ग्राम खोजीपुरा

    • सर्वे क्रमांक 349, रकबा 0.679 हेक्टेयर

    • सर्वे क्रमांक 350/1, रकबा 0.209 हेक्टेयर

    • ( आशाराम का 1/2 भाग सम्मिलित)

7. त्रिलोक गोयल, पिता  शंभूदयाल गोयल

  • ग्राम जाटखेड़ा

    • सर्वे क्रमांक 250/2/2, रकबा 0.279 हेक्टेयर

8.  रामअवतार, पिता  बाबूलाल वैष्णव

  • ग्राम जाटखेड़ा

    • सर्वे क्रमांक 247/2, रकबा 0.2706 हेक्टेयर

    • सर्वे क्रमांक 249/2, रकबा 0.2706 हेक्टेयर

9.  जसराम, पिता  बाबूलाल मीणा

  • ग्राम जाटखेड़ा

    • सर्वे क्रमांक 247/2, रकबा 0.2706 हेक्टेयर

    • सर्वे क्रमांक 249/2, रकबा 0.2706 हेक्टेयर

10.  गिरिश कुमार गर्ग, पिता  लड्डूलाल गर्ग

  • ग्राम जाटखेड़ा

    • सर्वे क्रमांक 291, रकबा 0.721 हेक्टेयर

    • सर्वे क्रमांक 290/2, रकबा 0.596 हेक्टेयर

11.  सिराज खान, पिता  शफीक खान

  • ग्राम रायपुरा

    • सर्वे क्रमांक 34/1/1/1, रकबा 0.209 हेक्टेयर

12.  अशोक कुमार सर्राफ, पिता कुंजबिहारी सर्राफ

  • ग्राम जैदा

    • सर्वे क्रमांक 75/8, रकबा 1.254 हेक्टेयर

13.  राकेश गोयल, पिता  रामकृष्ण गोयल

  • ग्राम जैदा

    • सर्वे क्रमांक 2/5/1, रकबा 0.956 हेक्टेयर

14. पुरूषोत्तम सिंहल, पिता  शंभूदयाल सिंहल

  • ग्राम जैदा

    • सर्वे क्रमांक 200, रकबा 0.042 हेक्टेयर

    • सर्वे क्रमांक 201/1/1/1, 202, 203, कुल रकबा 0.4215 हेक्टेयर

    • सर्वे क्रमांक 201/2, रकबा 0.0282 हेक्टेयर

    • सर्वे क्रमांक 201/2/1/2, रकबा 0.0313 हेक्टेयर

15.  जोयब अली, पिता  गुलाम अली

  • ग्राम जैदा

    • सर्वे क्रमांक 1/3, रकबा 1.254 हेक्टेयर

16.  जुगलकिशोर, पिता  जगदीश प्रसाद शर्मा

  • ग्राम ग्वाड़ी

    • सर्वे क्रमांक 118/1, 120/2/1, कुल रकबा 0.648 हेक्टेयर

कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन

जांच में पाया गया कि संबंधित व्यक्तियों द्वारा—

  • बिना कॉलोनाइजर लाइसेंस कॉलोनियां विकसित की गईं

  • म.प्र. ग्राम पंचायत (कालोनाइजर रजिस्ट्रीकरण, निर्बंधन एवं शर्तें) नियम 1999 का उल्लंघन

  • म.प्र. ग्राम एवं नगर निवेश अधिनियम 1973 के अंतर्गत कॉलोनी अभिन्यास स्वीकृत नहीं

  • म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 के अंतर्गत भूमि का व्यपवर्तन नहीं

  • नजूल अधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं

  • नालियां, सीवर, सैप्टिक टैंक, बिजली, सड़क, खेल मैदान जैसी मूलभूत सुविधाएं अनुपस्थित

7 जनवरी तक जवाब नहीं तो सख्त कार्रवाई

एसडीएम  गगन सिंह मीणा ने स्पष्ट किया कि यदि निर्धारित तिथि 7 जनवरी 2026 तक जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया अथवा उत्तर असंतोषजनक पाया गया, तो संबंधितों के विरुद्ध एकपक्षीय वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

अवैध कॉलोनी काटने वाले स्वयं दें कॉलोनी सेल में जानकारी

जिला कॉलोनी सेल का गठन, 3 दिवस में विवरण देना अनिवार्य


जिले में अवैध एवं बिना अनुमति विकसित की जा रही कॉलोनियों पर सख्त नियंत्रण के लिए जिला प्रशासन द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा के निर्देशानुसार अवैध कॉलोनियों पर प्रभावी निगरानी एवं नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने हेतु जिला स्तर पर जिला कॉलोनी सेल का गठन किया गया है।

जिला प्रशासन द्वारा जारी सूचना में बताया गया है कि जिले की सीमा अंतर्गत जिन भी व्यक्तियों, कॉलोनाइज़रों अथवा संस्थाओं द्वारा बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के कॉलोनी का विकास किया गया है, वे संबंधित कॉलोनी की समस्त जानकारी स्वयं जिला कॉलोनी सेल में प्रस्तुत करें

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सूचना जारी होने की तिथि से 3 दिवस के भीतर संबंधित कॉलोनाइज़र अथवा विकासकर्ता द्वारा कॉलोनी से संबंधित विवरण—जैसे भूमि का स्थान, सर्वे नंबर, रकबा, विकसित भू-खंडों की संख्या, विक्रय की स्थिति तथा उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी—अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जाए। निर्धारित समय-सीमा में जानकारी प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में संबंधित के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

जिला प्रशासन ने आम नागरिकों से भी अपील की है कि वे किसी भी कॉलोनी अथवा भू-खंड को क्रय करने से पूर्व उसकी वैधता, कॉलोनी की स्वीकृति, कॉलोनाइज़र का लाइसेंस एवं अन्य आवश्यक अनुमतियों की जांच अवश्य कर लें, जिससे भविष्य में किसी भी प्रकार की कानूनी परेशानी से बचा जा सके।