दुर्घटना की सूचना अब तुरंत दें, श्रमिकों को समय पर मिलेगी उपचार, राहत और वैधानिक सहायता
श्योपुर, 26 जुलाई 2026 CrimeNationalNews
जिले में कार्यरत श्रमिकों की सुरक्षा और कार्यस्थलों पर होने वाली दुर्घटनाओं में त्वरित राहत सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन और श्रम विभाग ने महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अब किसी भी फैक्ट्री, निर्माण स्थल, औद्योगिक इकाई या अन्य कार्यस्थल पर होने वाली छोटी या बड़ी दुर्घटना की सूचना तत्काल श्रम विभाग को देना अनिवार्य होगा। BreakingNews
कलेक्टर शीला दाहिमा के मार्गदर्शन में श्रम विभाग ने स्पष्ट किया है कि श्रमिकों के हितों की रक्षा, समय पर चिकित्सा सुविधा और वैधानिक सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह व्यवस्था लागू की गई है।
दुर्घटना की सूचना तुरंत दें LabourDepartment
श्रम विभाग के अनुसार यदि किसी कार्यस्थल पर कोई दुर्घटना होती है तो प्रभावित श्रमिक स्वयं या कोई अन्य व्यक्ति इसकी सूचना तत्काल कार्यालय श्रम पदाधिकारी, श्योपुर को दे सकता है। विभाग का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि दुर्घटना की जानकारी मिलते ही आवश्यक राहत एवं कानूनी प्रक्रिया बिना देरी शुरू की जा सके।
गंभीर हादसों में तुरंत करें संपर्क WorkplaceAccident
श्रम विभाग ने प्रबंधन, ठेकेदारों और आम नागरिकों से भी अपील की है कि किसी भी गंभीर दुर्घटना की स्थिति में तथ्यात्मक एवं अद्यतन जानकारी तुरंत विभाग तक पहुंचाएं, ताकि प्रभावित श्रमिकों को शीघ्र सहायता उपलब्ध कराई जा सके। MPNews
यहां दें दुर्घटना की सूचना MadhyaPradesh
📞 हेल्पलाइन नंबर: 9425130650
📧 ई-मेल: loshepur@mp.gov.in
श्रम विभाग का कहना है कि समय पर सूचना मिलने से दुर्घटना प्रभावित श्रमिकों को उपचार, मुआवजा और अन्य वैधानिक लाभ दिलाने की प्रक्रिया में तेजी आएगी।








