श्योपुर, 09 अप्रैल 2026 | Crime National News
CrimeNationalNews जिले में स्टाम्प शुल्क की बड़ी गड़बड़ी पर प्रशासन ने कड़ा एक्शन लिया है। जल संसाधन विभाग से नीलाम हुई चंबल कॉलोनी की संपत्ति पर अब कुर्की का आदेश जारी कर दिया गया है।
वार्ड नंबर 12 स्थित चंबल कॉलोनी की संपत्ति (सर्वे क्रमांक 250/1, 254/1, 267/1, 268) को नीलामी में खरीदने वाले मोहन लाल मंगल, तुलसीनारायण गर्ग और सोनू गर्ग द्वारा दस्तावेज पंजीयन के दौरान करीब 53 लाख रुपये से अधिक स्टाम्प शुल्क की कमी पाई गई थी।
जिला पंजीयक कार्यालय ने इस मामले में आदेश जारी कर राशि जमा करने के लिए नोटिस और मांगपत्र भेजे, लेकिन संबंधित पक्षकारों ने भुगतान में रुचि नहीं दिखाई। इसके बाद जिला पंजीयक (अतिरिक्त तहसीलदार शक्तियों सहित) ने संपत्ति को “जहां है, जैसी है” आधार पर कुर्क करने का आदेश जारी कर दिया है। StampDuty
BreakingNews समय पर भुगतान नहीं तो फिर होगी नीलामी
प्रशासन ने साफ कर दिया है कि यदि कुर्की वारंट की अवधि में बकाया राशि जमा नहीं की गई, तो उक्त संपत्ति को दोबारा नीलामी में डाल दिया जाएगा।
PropertySeizure दो और संपत्तियों पर नीलामी का नोटिस
इसी क्रम में अन्य मामलों में भी कार्रवाई तेज कर दी गई है—
- रूपा पत्नी त्रिलोकचंद्र तोषनीवाल की जैदा स्थित भूमि (सर्वे क्रमांक 55)
- निर्मला पत्नी मनमोहन तोषनीवाल एवं अन्य की संपत्ति (सर्वे क्रमांक 1411, वार्ड 01 श्योपुर)
इन दोनों प्रकरणों में भी 23 अप्रैल 2026 तक भुगतान नहीं होने पर खुली नीलामी की चेतावनी दी गई है।
प्रशासन के इस सख्त रुख से साफ है कि स्टाम्प शुल्क में गड़बड़ी करने वालों पर अब सीधी कार्रवाई होगी और सरकारी राजस्व की वसूली हर हाल में सुनिश्चित की जाएगी।


