श्योपुर | 9 मार्च 2026
मध्यप्रदेश की सियासत में बड़ा उलटफेर करते हुए मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने श्योपुर जिले की विजयपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक मुकेश मल्होत्रा का चुनाव शून्य घोषित कर दिया है। कोर्ट ने अपने फैसले में भाजपा के पूर्व मंत्री रामनिवास रावत को विजयपुर विधानसभा का विधायक घोषित कर दिया।
हालांकि इस बड़े फैसले के बाद मामले में नया मोड़ भी आ गया है। मुकेश मल्होत्रा को अदालत से स्टे मिल गया है, जिसके तहत उन्हें 15 दिनों के भीतर सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का अवसर दिया गया है। फिलहाल विधायक इस फैसले को चुनौती देने की तैयारी में जुटे हैं।
शपथपत्र में जानकारी छिपाने पर गिरी गाज
हाईकोर्ट के जस्टिस जी.एस. अहलूवालिया की एकलपीठ ने चुनाव याचिका क्रमांक 24/2024 पर सुनवाई करते हुए यह अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने पाया कि नामांकन के दौरान फॉर्म-26 के शपथपत्र में लंबित आपराधिक मामलों में आरोप तय होने की जानकारी छिपाई गई और यह गलत घोषणा की गई कि उनके खिलाफ आरोप तय नहीं हुए हैं।
अदालत ने इसे मतदाताओं से महत्वपूर्ण जानकारी छिपाने और गलत घोषणा मानते हुए चुनाव को अवैध करार दिया।
रामनिवास रावत को घोषित किया विधायक
फैसले में कोर्ट ने कहा कि चुनाव में दूसरे स्थान पर रहे रामनिवास रावत को अब विजयपुर विधानसभा का वैध विधायक माना जाएगा।
गौरतलब है कि विजयपुर उपचुनाव में कांग्रेस के मुकेश मल्होत्रा ने तत्कालीन वन मंत्री रामनिवास रावत को हराकर जीत दर्ज की थी, लेकिन बाद में चुनाव परिणाम को लेकर अदालत में याचिका दायर की गई थी।
सुप्रीम कोर्ट में होगी कानूनी जंग
हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद कांग्रेस विधायक मुकेश मल्होत्रा ने सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान किया है। पार्टी ने भी इस फैसले को शीर्ष अदालत में चुनौती देने की बात कही है।
फिलहाल अदालत से मिले स्टे आदेश के तहत 15 दिनों के भीतर सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करनी होगी, जिसके बाद इस हाई-प्रोफाइल राजनीतिक मामले की अगली सुनवाई देश की सर्वोच्च अदालत में होगी।
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