अनियंत्रित डीजे पर नकेल कसने संयुक्त दल गठित, रोजाना होगी निगरानी
श्योपुर 10 फरवरी 2026
माध्यमिक शिक्षा मंडल की हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी बोर्ड परीक्षाओं को देखते हुए जिला प्रशासन ने ध्वनि प्रदूषण पर कड़ा रुख अपनाया है। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा के निर्देश पर ध्वनि विस्तारक यंत्रों के अनियंत्रित उपयोग पर रोक लगाई गई है।
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जारी आदेश में कहा गया है कि परीक्षार्थियों को पढ़ाई के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराना और परीक्षा केंद्रों पर शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा संपन्न कराना सर्वोच्च प्राथमिकता है।
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रात 10 से सुबह 6 बजे तक डीजे पूरी तरह प्रतिबंधित
श्योपुर शहर में मैरिज गार्डन, होटल और धर्मशालाओं में आयोजित होने वाले शादी समारोहों के दौरान तेज आवाज में डीजे और ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर रोक रहेगी। रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक किसी भी स्थिति में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग नहीं किया जा सकेगा।
एसडीएम के नेतृत्व में संयुक्त दल गठित
एसडीएम गगन सिंह मीणा द्वारा ध्वनि विस्तारक यंत्रों की निगरानी के लिए संयुक्त दल गठित किया गया है, जो प्रतिदिन सतत रूप से निगरानी करेगा। दल में—
तहसीलदार मनीषा मिश्रा, सीएमओ राधेरमण यादव, टीआई कोतवाली सत्यम गुर्जर, उपयंत्री नगरपालिका पवन गर्ग, राजस्व निरीक्षक श्योपुर सतीश उपाध्याय, पटवारी पुरुषोत्तम राठौर, सियाराम जाटव, ब्रह्मानंद जाट, गजेन्द्र सिंह जाट, पंकज शर्मा और राजेन्द्र सिंह कुशवाह को शामिल किया गया है।
अनुमति, आवाज की तीव्रता और सुरक्षा इंतजामों की जांच
संयुक्त दल शादी समारोहों के दौरान मैरिज गार्डन, धर्मशाला और होटलों में ध्वनि विस्तारक यंत्रों की आवाज की तीव्रता, समय सीमा और पूर्व अनुमति की जांच करेगा। साथ ही वाहन पार्किंग, अग्निशमन यंत्रों और सुरक्षा व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया जाएगा।
उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई तय
यदि प्रतिबंधित अवधि में या अत्यधिक तेज आवाज में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग पाया गया तो संबंधित के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 223 के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी।
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