Monday, December 23, 2024

अभ्यर्थी को नामांकन के कम से कम एक दिन पहले खोलना होगा अलग से बैंक खाताऔर मतपत्रों में चुनाव चिन्ह के साथ उम्मीदवारों के फोटो भी होंगे

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श्योपुर, 07 -4-2024
लोकसभा चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की बैलेट यूनिट पर चस्पा किये जाने वाले मतपत्रों में उम्मीदवारों के नाम, पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह के साथ फोटो तथा सर्विस वोटर्स को जारी किये जाने वाले डाक मतपत्रों पर उम्मीदवारों के नाम और पार्टी के नाम के साथ फोटो भी अंकित होंगे।
निर्वाचन आयोग द्वारा उम्मीदवारों के नाम, पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह के साथ मतपत्रों में फोटो अंकित करने के ये निर्देश एक ही या मिलते जुलते नाम के दो या दो से अधिक उम्मीदवारों के चुनाव लड़ने के पूर्व में सामने आये प्रकरणों को देखते जारी किये गये हैं। मतपत्रों पर उम्मीदवारों का फोटो उसके नाम और चुनाव चिन्ह के बीच में दो गुना ढ़ाई सेंटीमीटर के आकार (स्टेम्प साइज) में अंकित किये जायेंगे। मतपत्रों पर फोटो अंकित करने के लिए उम्मीदवारों को अपने फोटो नाम निर्देशन पत्र के साथ ही प्रस्तुत करने कहा गया है।
उम्मीदवारों से कहा गया है कि मतपत्रों पर अंकित करने के लिए उन्हें अपने ऐसे फोटो देने होंगे जो तीन माह से अधिक पुराने न हों। ज्ञात हो कि पहली बार विधानसभा चुनाव-2018 और उसके बाद लोकसभा चुनाव-2019 एवं विधानसभा चुनाव-2023 में भी मतपत्रों पर उम्मीदवारों के फोटो अंकित किये गये थे।

अभ्यर्थी को नामांकन के कम से कम एक दिन पहले खोलना होगा पृथक से बैंक खाता

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय अनुरक्षण हेतु पृथक से बैंक खाता खोलना होगा तथा नाम-निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने के साथ इसकी लिखित सूचना रिटर्निंग अधिकारी को देनी होगी।
निर्वाचन आयोग के अनुसार निर्वाचन व्यय का सही-सही लेखा रखने के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी को एक अलग बैंक खाता खोलना होगा। अभ्यर्थी को यह बैंक खाता नाम-निर्देशन पत्र दाखिल करने के कम से कम एक दिन पहले अनिवार्य रूप से खोलना होगा और नामांकन दाखिल करते समय इस बैंक खाते की खाता संख्या संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी को लिखित में देना होगी। आयोग के मुताबिक यदि अभ्यर्थी ने बैंक खाता नहीं खोला है अथवा बैंक खाता संख्या की सूचना नहीं दी है तो रिटर्निंग अधिकारी आयोग के अनुदेशों का अनुपालन करने के लिए ऐसे प्रत्येक अभ्यर्थी को नोटिस जारी करेंगे।
निर्वाचन आयोग के निर्देशों में कहा गया है कि निर्वाचन व्यय के उद्देश्य से बैंक खाता या तो अभ्यर्थी के नाम से या उसके निर्वाचन अभिकर्ता के साथ संयुक्त नाम से खोला जा सकता है। लेकिन यह बैंक खाता अभ्यर्थी के परिवार के किसी सदस्य या ऐसे किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त नाम से नहीं खोला जा सकेगा जो अभ्यर्थी का निर्वाचन अभिकर्ता नहीं है। निर्वाचन व्यय के लिए खोला जाने वाला खाता अभ्यर्थी द्वारा राज्य में कहीं भी खोला जा सकेगा। खाता राष्ट्रीयकृत, निजी अथवा सहकारी बैंक या डाकघरों में भी खोला जा सकता है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि अभ्यर्थी के विद्यमान खाते का उपयोग निर्वाचन व्यय के प्रयोजन के लिए नहीं किया जा सकेगा। निर्वाचन व्यय के प्रयोजन के उद्देश्य से उसे पृथक से बैंक खाता खोलना ही होगा।
निर्वाचन आयोग ने निर्देशों में कहा है कि अभ्यर्थी द्वारा सभी निर्वाचन व्यय पृथक से खोले गये बैंक खाते से ही किये जायेंगे। अभ्यर्थी को निर्वाचन कार्यों पर उपगत किये जाने वाले सभी व्यय अभ्यर्थी की अपनी निधि सहित, निधि का स्त्रोत चाहे जो भी हो इस बैंक खाते में ही डालना होगा। अभ्यर्थी चाहे तो आयोग द्वारा तय की गई चुनाव खर्च की सीमा के बराबर पूरी राशि एक साथ इस बैंक खाते में जमा कर सकता है। आयोग के मुताबिक अभ्यर्थी अपने निर्वाचन व्ययों का भुगतान निर्वाचन के उद्देश्य से खोले गये खाते से रेखांकित एकाउंट पेई चेक या ड्राफ्ट अथवा आरटीजीएस या एनईएफटी के माध्यम से ही कर सकता है। अभ्यर्थी द्वारा पूरी चुनावी प्रक्रिया के दौरान किसी व्यक्ति अथवा इकार्ड को व्यय के किसी मद के लिए अदा की जाने वाली रकम 10 हजार रूपये से अधिक नहीं है तो ऐसे व्यय का भुगतान वह नगद राशि के रूप में भी कर सकेगा। लेकिन उसे इस राशि का भुगतान भी निर्वाचन व्यय के उद्देश्य से पृथक से खोले गये बैंक खाते से निकालने के बाद ही किया जा सकेगा।
आयोग ने कहा है कि अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन के परिणामों की घोषणा के 30 दिनों की अवधि के भीतर दाखिल किये जाने वाले निर्वाचन व्यय लेखे के साथ इस बैंक खाते की विवरणी की स्व-प्रमाणित प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करनी होगी। निर्वाचन आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि नामांकन से पहले यदि अलग से बैंक खाता नहीं खोला गया है या बिना इस बैंक खाते में जमा किये कोई अन्य राशि खर्च की गई है तो यह माना जायेगा कि अभ्यर्थी ने अपेक्षित रीति के अनुसार खाते का रख-रखाव नहीं किया है।

अस्थाई कार्यालय में एक झण्डा और एक बैनर ही लगा सकेंगे उम्मीदवार

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के मुताबिक चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी अपने चुनाव प्रचार अभियान के दौरान स्थानीय स्तर पर खोले जाने वाले अस्थाई कार्यालय में केवल एक झण्डा और 4 गुना 8 फीट के आकार का एक बैनर ही लगा सकेगा। अभ्यर्थियों को ऐसे अस्थाई कार्यालय खोलने के पहले विधिवत अनुमति भी प्राप्त करनी होगी।
निर्वाचन आयोग के मुताबिक अभ्यर्थियों को अस्थाई कार्यालय की अनुमति इस आधार पर दी जा सकेगी की ऐसा कार्यालय सार्वजनिक या निजी सम्पत्ति पर अतिक्रमण कर नहीं खोला जायेगा। अस्थाई कार्यालय किसी भी धार्मिक स्थान या धार्मिक स्थल के परिसर तथा शैक्षणिक संस्थान और अस्पतालों में भी नहीं खोला जा सकेगा। उम्मीदवार अपना अस्थाई कार्यालय मौजूदा मतदान केन्द्रों से 200 मीटर के दायरे में भी नहीं खोल सकेंगे। निर्वाचन आयोग के मुताबिक अस्थाई कार्यालय में लगाये जाने वाले झण्डे और बैनर में अभ्यर्थी केवल पार्टी का प्रतीक अथवा फोटोग्राफ ही लगा सकेगा।

महिला प्रबंधित 85 बूथ बनाये जायेगे

लोकसभा निर्वाचन-2024 के दौरान श्योपुर एवं विजयपुर विधानसभा क्षेत्र में महिला मतदान अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा प्रबंधित 85 बूथ बनाये जायेगे। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी  लोकेश कुमार जांगिड के निर्देशानुसार श्योपुर विधानसभा क्षेत्र में 50 तथा विजयपुर विधानसभा क्षेत्र में 35 महिला प्रबंधित बूथ बनाये जायेगे। इन बूथो पर मतदान की प्रक्रिया महिला मतदान अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा संपन्न कराई जायेगी। इन मतदान केन्द्रों पर महिला पुलिस बल तैनात किया जायेगा।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी  लोकेश कुमार जांगिड के निर्देशानुसार महिला प्रबंधित बूथो के अलावा श्योपुर एवं विजयपुर विधानसभा क्षेत्र में 5-5 बूथ आदर्श मतदान केन्द्र के रूप में बनाये जायेगे। इसी प्रकार एक-एक यूथ बूथ भी बनाये जायेगे। श्योपुर विधानसभा क्षेत्र में 03 तथा विजयपुर विधानसभा क्षेत्र में 02 दिव्यांग बूथ भी बनाये जायेगे, जिन पर दिव्यांग मतदान अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा मतदान की संपूर्ण प्रक्रिया संपन्न कराई जायेगी।

 

शांति समिति की बैठक आज
श्योपुर, 07 -4- 2024
कलेक्टर  लोकेश कुमार जांगिड की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक आज 08 अपै्रल को सांय 04 बजे से कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित की गई है। डिप्टी कलेक्टर एवं एसडीएम मनोज गढवाल ने बताया कि नवदुर्गा, ईद-उल-फितर तथा रामनवमी त्यौहारो के मद्देनजर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई है। बैठक में पुलिस अधीक्षक  अभिषेक आंनद सहित संबंधित अधिकारी एवं शांति समिति के सदस्य उपस्थित रहेंगे।

 

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