Saturday, April 19, 2025

श्योपुर जेल में बंदियों को किया गया कानूनी रूप से जागरूक

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विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जेल में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन, बंदियों को जमानत, पैरोल, और अन्य कानूनी अधिकारों की दी गई जानकारी

श्योपुर | 08 अप्रैल 2025
जिला जेल श्योपुर में आज एक विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य बंदियों को उनके कानूनी अधिकारों और विधिक सहायता योजनाओं के प्रति जागरूक करना था। यह शिविर माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश श्री पवन कुमार शर्मा के मार्गदर्शन और विशेष न्यायाधीश श्री लीलाधर सोलंकी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ।

⚖️ जमानत, पैरोल, और निःशुल्क विधिक सहायता पर जानकारी

शिविर के दौरान बंदियों को बताया गया कि:

  • विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत उन्हें निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध है।

  • उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेशों (SMWP (CRL) No. 04/2021) के अंतर्गत जिन बंदियों की अभी तक जमानत नहीं हुई है, वे लीगल एड डिफेंस काउंसिल के माध्यम से जमानत हेतु आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।

  • जिन बंदियों की अपील उच्च न्यायालय में लंबित है, उन्हें भी उचित सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

नालसा- सालसा की योजनाओं पर जानकारी

बंदियों को निम्न योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया गया:

  • एसिड अटैक पीड़ितों के लिए नालसा स्कीम

  • प्ली बार्गेनिंग प्रक्रिया

  • पैरोल एवं पेशी संबंधी अधिकार

  • बंदियों के लिए विधिक सेवा योजनाएं

भोजन की गुणवत्ता पर भी पूछताछ

शिविर के दौरान यह भी जाना गया कि जेल में बंदियों को भोजन नियमित और उचित गुणवत्ता में मिल रहा है या नहीं।

इन अधिकारियों की रही उपस्थिति

इस अवसर पर कई न्यायिक एवं प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे:

श्री लीलाधर सोलंकी – विशेष न्यायाधीश

सुश्री संध्या मरावी – मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट

श्रीमती वर्षा सुर्यवंशी मजुमदार – सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरणश्रीमती मनदीप कौर सेहमी – न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

श्री योगेश बंसल – जिला विधिक सहायता अधिकारी

श्री एन.एस. राणा – जेल उपाधीक्षक

श्री एम.डी. सोनी – चीफ, लीगल एड डिफेंस काउंसिल

श्री हनुमान तिवारी – परलीगल वालंटियर

इसके अलावा जेल स्टाफ और बड़ी संख्या में बंदी भी शिविर में उपस्थित रहे।


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