मध्यप्रदेश सरकार ने जारी किए दिशा-निर्देश, संस्थानों को करना होगा सख्त नियमों का पालन
श्योपुर दिनांक 04 जुलाई 2025
महिलाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खोलते हुए मध्यप्रदेश सरकार ने दुकानों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों एवं कारखानों में रात्रिकालीन पाली (नाइट शिफ्ट) में कार्य की अनुमति दे दी है। यह अनुमति विशेष शर्तों एवं पुख्ता सुरक्षा प्रबंधों के अधीन दी गई है, जिससे महिला श्रमिकों को सुरक्षित, सम्मानजनक और अनुकूल कार्य वातावरण मिल सके।
श्रम विभाग द्वारा इस संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। यह अनुमति मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958 और कारखाना अधिनियम, 1948 के अंतर्गत प्रदान की गई है।
दुकानों एवं वाणिज्यिक संस्थानों के लिए निर्देश
रात्रि 9 बजे से प्रातः 7 बजे तक कार्य हेतु महिला श्रमिकों की लिखित सहमति अनिवार्य।
कम से कम 5 महिलाओं के समूह में ही नाइट शिफ्ट में कार्य कराया जा सकेगा।
कार्यस्थल पर अनिवार्य सुविधाएं जैसे:
सुरक्षित वातावरण
शौचालय, वॉशरूम, पेयजल
विश्राम कक्ष
अच्छी प्रकाश व्यवस्था और CCTV निगरानी
10 या अधिक महिला कर्मचारी होने पर महिला सुरक्षाकर्मी की तैनाती अनिवार्य।
लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम, 2013 का पालन अनिवार्य।
कारखानों के लिए विशेष शर्तें
रात्रि 8 बजे से प्रातः 6 बजे तक की पाली में कार्य की अनुमति।
कार्य के लिए महिला कर्मचारियों की लिखित सहमति अनिवार्य, समूह में नियोजन।
नियोक्ता द्वारा निशुल्क परिवहन सुविधा उपलब्ध कराना अनिवार्य।
कार्यस्थल पर सुविधाएं:
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पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था
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CCTV निगरानी
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भोजन, शौचालय, विश्राम कक्ष
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महिला सुरक्षाकर्मी तैनात
रात्रिकालीन ठहराव की व्यवस्था महिला वार्डन/सुपरवाइजर की निगरानी में।
सुपरवाइजरी स्टाफ का एक-तिहाई हिस्सा महिलाएं होना अनिवार्य।
शिफ्ट बदलाव के बीच कम से कम 12 घंटे का अंतराल।
लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम, 2013 का पूर्ण अनुपालन।
सरकार की मंशा – सुरक्षित व सशक्त नारी
राज्य सरकार का यह कदम महिलाओं को रोजगार में समान अवसर देने के साथ-साथ उनके सम्मान और सुरक्षा की जिम्मेदारी भी संस्थानों पर सुनिश्चित करता है। इससे महिलाओं को न केवल आत्मनिर्भरता की दिशा में बढ़ावा मिलेगा, बल्कि औद्योगिक क्षेत्र में उनकी भागीदारी भी सशक्त होगी।