श्योपुर में बिना पंजीयन दूध बेचने पर विक्रेता पर 10 हजार रूपए का जुर्माना

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श्योपुर, 01 मई 2025
श्योपुर जिले में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने बिना खाद्य पंजीयन दूध बेचने वाले एक विक्रेता पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी अतेन्द्र सिंह गुर्जर ने यह कार्रवाई ग्राम कलमी निवासी विष्णु गुर्जर के खिलाफ की। गुर्जर मोटरसाइकिल के माध्यम से श्योपुर शहर में बिना पंजीयन के दूध का विक्रय कर रहे थे।

यह मामला 17 फरवरी 2024 की सुबह 8:30 बजे का है, जब खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा स्टेशन रोड पर जांच की गई। जांच के दौरान पाया गया कि  विष्णु गुर्जर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अंतर्गत आवश्यक पंजीयन के बिना दूध का विक्रय, वितरण और संग्रहण कर रहे थे।

उक्त मामले में अधिनियम की धारा 58 के तहत दोषी पाए जाने पर अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट द्वारा उन्हें 10 हजार रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया गया।

प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि खाद्य वस्तुएं केवल प्रमाणित एवं पंजीकृत विक्रेताओं से ही खरीदें, ताकि स्वास्थ्य संबंधी जोखिमों से बचा जा सके।

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