निर्वाचन व्यय की सीमा 95 लाख, परिणाम के 30 दिन की अवधि में देना होगा ब्यौरा
राजनैतिक दलो के प्रतिनिधियों की बैठक आयोजित
श्योपुर, 17 -3- 2024
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी लोकेश कुमार जांगिड ने मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि निर्वाचन महत्वपूर्ण है तथा इसमें कोई भी चीज गोपनीय नही है। निर्वाचन के दौरान सभी राजनैतिक दल मर्यादित आचरण अपनाये तथा आयोग के दिशा निर्देशों के अनुरूप प्रत्याशियों तथा राजनैतिक दलों के लिए जारी आदर्श आचरण संहिता का पालन सुनिश्चित करें।
कलेक्टर लोकेश कुमार जांगिड ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी लोकसभा निर्वाचन कार्यक्रम के तहत मुरैना-श्योपुर संसदीय क्षेत्र में 07 मई को मतदान होगा तथा 04 जून को मतगणना होगी। संसदीय क्षेत्र अंतर्गत श्योपुर जिले की दोनो विधानसभा क्षेत्रों में 07 मई को लोकसभा के लिए मतदान कराया जायेगा। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार निर्वाचन की अधिसूचना 12 अपै्रल को जारी होगी। इसी दिन से नाम निर्देशन पत्र जमा करने का सिलसिला प्रारंभ हो जायेगा। नाम निर्देशन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 19 अपै्रल तक रहेगी। प्राप्त नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा (जांच) का कार्य 20 अप्रैल को होगा। अभ्यर्थी 22 अपै्रल तक अपना नाम वापस ले सकते हैं। नाम निर्देशन पत्र रिटर्निग आफिसर एवं कलेक्टर मुरैना के कार्यालय में प्राप्त किये जायेगे।
उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग के निर्देंशों को सभी राजनैतिक दल के प्रतिनिधि भलीभांति अध्ययन करे ले तथा उस अनुरूप निर्वाचन की गतिविधियां संचालित करे। व्यय सीमा का पालन किया जाये तथा लेखा रजिस्टरो का संधारण किया जायें। व्यय सीमा 95 लाख रूपये निर्धारित की गई है, मतगणना परिणामों की घोषणा के 30 दिन की अवधि में प्रत्याशियों को व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत करना होगा। उन्होंने कहा कि राजनैतिक दलो को किसी प्रकार की शिकायत हो तो अवगत कराया जा सकता है। सभा, जुलूस, रैली आदि के लिए पूर्व से अनुमति ली जायें, सुविधा पोर्टल के माध्यम से अनुमति प्राप्त की जा सकती है, किसी भी स्थिति में 10 हजार रूपये से अधिक की राशि नकद भुगतान नही की जायें। रात 10 बजे से सुबह 10 बजे तक लाउड स्पीकरो का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। जिले में 7 एसएसटी नाके बनाये गये है तथा अंवाछित गतिविधियों पर निगरानी एवं कार्यवाही के लिए 5 एफएसटी टीमें भी गठित की गई है। आचार संहिता के उल्लंघन के संबंध में सी-विजिल एप पर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है, इसके साथ ही जिला स्तरीय कन्ट्रोलरूम 07530-221459, 07530-222631 तथा टोल फ्री नंबर 1950 पर शिकायत की जा सकती है। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रोनिक मीडिया में विज्ञापन के लिए एमसीएमसी कमेटी से पूर्व प्रमाणन लेना होगा।
पुलिस अधीक्षक अभिषेक आनन्द ने कहा कि निष्पक्ष, निर्भिक एवं स्वतंत्र तथा शांतिपूर्ण मतदान के लिए सभी प्रकार की व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही है। विभिन्न प्रकार की टीमें गठित कर चैकिंग प्वाइंट बनाये गये है, जिन पर अनैतिक गतिविधियों को रोकने के लिए कार्यवाही की जा रही है। सभी राजनैतिक दल कानून व्यवस्था एवं निर्वाचन आयोग के निर्देशो का पालन करें।
इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक अभिषेक आनन्द, अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ एके रोहतगी, एसडीएम मनोज गढवाल, डिप्टी कलेक्टर वायएस तोमर, भाजपा से दिनेश दुबोलिया, बसपा से मिश्रालाल बैरवा, कांशीराम सेंगर एवं जमील अहमद, कांग्रेस रजाक अहमद उपस्थित थे।