Sunday, January 12, 2025
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अभ्यर्थी को नामांकन के कम से कम एक दिन पहले खोलना होगा अलग से बैंक खाताऔर मतपत्रों में चुनाव चिन्ह के साथ उम्मीदवारों के फोटो भी होंगे

 

श्योपुर, 07 -4-2024
लोकसभा चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की बैलेट यूनिट पर चस्पा किये जाने वाले मतपत्रों में उम्मीदवारों के नाम, पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह के साथ फोटो तथा सर्विस वोटर्स को जारी किये जाने वाले डाक मतपत्रों पर उम्मीदवारों के नाम और पार्टी के नाम के साथ फोटो भी अंकित होंगे।
निर्वाचन आयोग द्वारा उम्मीदवारों के नाम, पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह के साथ मतपत्रों में फोटो अंकित करने के ये निर्देश एक ही या मिलते जुलते नाम के दो या दो से अधिक उम्मीदवारों के चुनाव लड़ने के पूर्व में सामने आये प्रकरणों को देखते जारी किये गये हैं। मतपत्रों पर उम्मीदवारों का फोटो उसके नाम और चुनाव चिन्ह के बीच में दो गुना ढ़ाई सेंटीमीटर के आकार (स्टेम्प साइज) में अंकित किये जायेंगे। मतपत्रों पर फोटो अंकित करने के लिए उम्मीदवारों को अपने फोटो नाम निर्देशन पत्र के साथ ही प्रस्तुत करने कहा गया है।
उम्मीदवारों से कहा गया है कि मतपत्रों पर अंकित करने के लिए उन्हें अपने ऐसे फोटो देने होंगे जो तीन माह से अधिक पुराने न हों। ज्ञात हो कि पहली बार विधानसभा चुनाव-2018 और उसके बाद लोकसभा चुनाव-2019 एवं विधानसभा चुनाव-2023 में भी मतपत्रों पर उम्मीदवारों के फोटो अंकित किये गये थे।

अभ्यर्थी को नामांकन के कम से कम एक दिन पहले खोलना होगा पृथक से बैंक खाता

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय अनुरक्षण हेतु पृथक से बैंक खाता खोलना होगा तथा नाम-निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने के साथ इसकी लिखित सूचना रिटर्निंग अधिकारी को देनी होगी।
निर्वाचन आयोग के अनुसार निर्वाचन व्यय का सही-सही लेखा रखने के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी को एक अलग बैंक खाता खोलना होगा। अभ्यर्थी को यह बैंक खाता नाम-निर्देशन पत्र दाखिल करने के कम से कम एक दिन पहले अनिवार्य रूप से खोलना होगा और नामांकन दाखिल करते समय इस बैंक खाते की खाता संख्या संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी को लिखित में देना होगी। आयोग के मुताबिक यदि अभ्यर्थी ने बैंक खाता नहीं खोला है अथवा बैंक खाता संख्या की सूचना नहीं दी है तो रिटर्निंग अधिकारी आयोग के अनुदेशों का अनुपालन करने के लिए ऐसे प्रत्येक अभ्यर्थी को नोटिस जारी करेंगे।
निर्वाचन आयोग के निर्देशों में कहा गया है कि निर्वाचन व्यय के उद्देश्य से बैंक खाता या तो अभ्यर्थी के नाम से या उसके निर्वाचन अभिकर्ता के साथ संयुक्त नाम से खोला जा सकता है। लेकिन यह बैंक खाता अभ्यर्थी के परिवार के किसी सदस्य या ऐसे किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त नाम से नहीं खोला जा सकेगा जो अभ्यर्थी का निर्वाचन अभिकर्ता नहीं है। निर्वाचन व्यय के लिए खोला जाने वाला खाता अभ्यर्थी द्वारा राज्य में कहीं भी खोला जा सकेगा। खाता राष्ट्रीयकृत, निजी अथवा सहकारी बैंक या डाकघरों में भी खोला जा सकता है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि अभ्यर्थी के विद्यमान खाते का उपयोग निर्वाचन व्यय के प्रयोजन के लिए नहीं किया जा सकेगा। निर्वाचन व्यय के प्रयोजन के उद्देश्य से उसे पृथक से बैंक खाता खोलना ही होगा।
निर्वाचन आयोग ने निर्देशों में कहा है कि अभ्यर्थी द्वारा सभी निर्वाचन व्यय पृथक से खोले गये बैंक खाते से ही किये जायेंगे। अभ्यर्थी को निर्वाचन कार्यों पर उपगत किये जाने वाले सभी व्यय अभ्यर्थी की अपनी निधि सहित, निधि का स्त्रोत चाहे जो भी हो इस बैंक खाते में ही डालना होगा। अभ्यर्थी चाहे तो आयोग द्वारा तय की गई चुनाव खर्च की सीमा के बराबर पूरी राशि एक साथ इस बैंक खाते में जमा कर सकता है। आयोग के मुताबिक अभ्यर्थी अपने निर्वाचन व्ययों का भुगतान निर्वाचन के उद्देश्य से खोले गये खाते से रेखांकित एकाउंट पेई चेक या ड्राफ्ट अथवा आरटीजीएस या एनईएफटी के माध्यम से ही कर सकता है। अभ्यर्थी द्वारा पूरी चुनावी प्रक्रिया के दौरान किसी व्यक्ति अथवा इकार्ड को व्यय के किसी मद के लिए अदा की जाने वाली रकम 10 हजार रूपये से अधिक नहीं है तो ऐसे व्यय का भुगतान वह नगद राशि के रूप में भी कर सकेगा। लेकिन उसे इस राशि का भुगतान भी निर्वाचन व्यय के उद्देश्य से पृथक से खोले गये बैंक खाते से निकालने के बाद ही किया जा सकेगा।
आयोग ने कहा है कि अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन के परिणामों की घोषणा के 30 दिनों की अवधि के भीतर दाखिल किये जाने वाले निर्वाचन व्यय लेखे के साथ इस बैंक खाते की विवरणी की स्व-प्रमाणित प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करनी होगी। निर्वाचन आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि नामांकन से पहले यदि अलग से बैंक खाता नहीं खोला गया है या बिना इस बैंक खाते में जमा किये कोई अन्य राशि खर्च की गई है तो यह माना जायेगा कि अभ्यर्थी ने अपेक्षित रीति के अनुसार खाते का रख-रखाव नहीं किया है।

अस्थाई कार्यालय में एक झण्डा और एक बैनर ही लगा सकेंगे उम्मीदवार

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के मुताबिक चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी अपने चुनाव प्रचार अभियान के दौरान स्थानीय स्तर पर खोले जाने वाले अस्थाई कार्यालय में केवल एक झण्डा और 4 गुना 8 फीट के आकार का एक बैनर ही लगा सकेगा। अभ्यर्थियों को ऐसे अस्थाई कार्यालय खोलने के पहले विधिवत अनुमति भी प्राप्त करनी होगी।
निर्वाचन आयोग के मुताबिक अभ्यर्थियों को अस्थाई कार्यालय की अनुमति इस आधार पर दी जा सकेगी की ऐसा कार्यालय सार्वजनिक या निजी सम्पत्ति पर अतिक्रमण कर नहीं खोला जायेगा। अस्थाई कार्यालय किसी भी धार्मिक स्थान या धार्मिक स्थल के परिसर तथा शैक्षणिक संस्थान और अस्पतालों में भी नहीं खोला जा सकेगा। उम्मीदवार अपना अस्थाई कार्यालय मौजूदा मतदान केन्द्रों से 200 मीटर के दायरे में भी नहीं खोल सकेंगे। निर्वाचन आयोग के मुताबिक अस्थाई कार्यालय में लगाये जाने वाले झण्डे और बैनर में अभ्यर्थी केवल पार्टी का प्रतीक अथवा फोटोग्राफ ही लगा सकेगा।

महिला प्रबंधित 85 बूथ बनाये जायेगे

लोकसभा निर्वाचन-2024 के दौरान श्योपुर एवं विजयपुर विधानसभा क्षेत्र में महिला मतदान अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा प्रबंधित 85 बूथ बनाये जायेगे। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी  लोकेश कुमार जांगिड के निर्देशानुसार श्योपुर विधानसभा क्षेत्र में 50 तथा विजयपुर विधानसभा क्षेत्र में 35 महिला प्रबंधित बूथ बनाये जायेगे। इन बूथो पर मतदान की प्रक्रिया महिला मतदान अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा संपन्न कराई जायेगी। इन मतदान केन्द्रों पर महिला पुलिस बल तैनात किया जायेगा।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी  लोकेश कुमार जांगिड के निर्देशानुसार महिला प्रबंधित बूथो के अलावा श्योपुर एवं विजयपुर विधानसभा क्षेत्र में 5-5 बूथ आदर्श मतदान केन्द्र के रूप में बनाये जायेगे। इसी प्रकार एक-एक यूथ बूथ भी बनाये जायेगे। श्योपुर विधानसभा क्षेत्र में 03 तथा विजयपुर विधानसभा क्षेत्र में 02 दिव्यांग बूथ भी बनाये जायेगे, जिन पर दिव्यांग मतदान अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा मतदान की संपूर्ण प्रक्रिया संपन्न कराई जायेगी।

 

शांति समिति की बैठक आज
श्योपुर, 07 -4- 2024
कलेक्टर  लोकेश कुमार जांगिड की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक आज 08 अपै्रल को सांय 04 बजे से कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित की गई है। डिप्टी कलेक्टर एवं एसडीएम मनोज गढवाल ने बताया कि नवदुर्गा, ईद-उल-फितर तथा रामनवमी त्यौहारो के मद्देनजर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई है। बैठक में पुलिस अधीक्षक  अभिषेक आंनद सहित संबंधित अधिकारी एवं शांति समिति के सदस्य उपस्थित रहेंगे।

 

एनसीईआरटी एवं राज्य शिक्षा केन्द्र की पुस्तको का करें उपयोग-कलेक्टर अकादमिक सत्र शुरू होने से पहले सार्वजनिक करनी होगी स्कूल फीस की जानकारी कलेक्टर की अध्यक्षता में निजी विद्यालय संचालको की बैठक आयोजित

श्योपुर, 06 -4-2024
कलेक्टर  लोकेश कुमार जांगिड ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में मध्यप्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयो का विनियमन) नियम 2020 के प्रावधानो से अवगत कराने हेतु आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि सीबीएसई स्कूलों में एनसीईआरटी तथा एमपी बोर्ड स्कूलो में राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा निर्धारित पुस्तको का उपयोग किया जायें। उन्होंने कहा कि इन किताबो का बौद्धिक स्तर काफी बेहतर होता है तथा इन किताबो का चयन हाई लेबल कमेटी द्वारा किया जाता है, इसलिए अध्यापन में इनका उपयोग किया जायें। विशेष परिस्थितियों में किसी विषय हेतु एनसीईआरटी पुस्तको के अतिरिक्त अन्य पुस्तको का उपयोग करना बहुत ही आवश्यक हो तो केवल मानक प्रकाशको की उच्च गुणवत्तापूर्ण पुस्तको का उपयोग करें, जो अधिक से अधिक पुस्तक विक्रेताओं के पास उपलब्ध हों।
उन्होने कहा कि ऐसे स्कूल संचालक जिन्होंने किसी विशेष बुक सेलर से किसी भी प्रकार का कॉन्टेक्ट किया हुआ है, उनके विरूद्ध अधिनियम के तहत कार्यवाही की जायेगी। उन्होने कहा कि डीपीआई के पोर्टल पर इस प्रकार का शपथ पत्र भी देना होता है कि हमारा किसी भी बुक सैलर तथा पब्लिशर से किसी प्रकार का कोई संबंध नही है। बुक सैलर से किसी भी प्रकार का टायअप पाये जाने पर कठोर कार्यवाही की जायेगी। नैतिकता के आधार पर भी निजी विद्यालय यह सुनिश्चित करे कि उनके स्कूल की किताबे मल्टीपल बुक स्टोर पर उपलब्ध रहें तथा अभिभावक अपनी स्वैच्छा से कोर्स क्रय कर सकें, इस पर किसी भी प्रकार का दबाव नही होना चाहिए।
कलेक्टर लोकेश कुमार जांगिड ने निर्देश दिये कि सभी निजी विद्यालय डीपीआई के पोर्टल पर फीस निर्धारण की जानकारी तथा स्कूल की सामान्य जानकारी अपलोड करेंगे। अकादमिक वर्ष शुरू होने से 90 दिन पहले विद्यालयो को फीस के बारे में जानकारी अपलोड करनी चाहिए अर्थात अप्रैल से शुरू होने वाले सत्र के लिए फीस निर्धारण क्या रहेगा, इसकी जानकारी विद्यालयो को पिछले वर्ष के दिसंबर माह में अपलोड करनी होगी। इसमें ट्यूशन फीस, लाइब्रेरी, कोशन मनी, कम्प्युटर लैब फीस, कल्चर कार्यक्रम फीस, प्रोसपेक्ट फीस जो भी हो सभी को अपलोड करना होगा, यदि विद्यालय प्रबंधन फीस बढाते है तो 10 प्रतिशत तक की फीस वृद्धि सीधे पोर्टल पर की जा सकती है, 15 प्रतिशत वृद्धि के लिए जिला स्तरीय समिति से अनुमोदन लेना होगा और यदि 15 फीसदी से अधिक वृद्धि करनी है तो राज्य स्तरीय कमेटी से अनुमोदन लिया जाना होगा। इसके साथ ही उन्होंने निर्देश दिये कि सभी विद्यालय पिछले तीन वित्तीय वर्षो की चार्टड अकाउंटेन्ट के माध्यम से तैयार कराई गई बैलेस शीट भी अपलोड करेंगे। इसके साथ ही विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी फीस का विवरण प्रदर्शित किया जायें। निजी विद्यालय के संचालको को इन नियमो का सख्ती पालन करने के निर्देश दिये गये।
कलेक्टर  लोकेश कुमार जांगिड ने कहा कि कोई भी विद्यालय तीन साल तक की अवधि में यूनिफोर्म में परिवर्तन नही करेंगे। विद्यालय प्रबंधन द्वारा पुस्तके एवं अन्य सामग्री तथा यूनिफोर्म आदि खरीदने के लिए अभिभावको पर दबाव नही डाला जायेगा तथा विद्यालय से इस प्रकार की गतिविधियां भी नही करेगे, शिकायत मिलने अथवा स्वयं संज्ञान लेकर कमेटी विद्यालय परिसरो का निरीक्षण भी कर सकती है। बैठक में जिला शिक्षा अधिकारी  रविन्द्र सिंह तोमर, डीपीसी डॉ पीएस गोयल, सहायक आयुक्त आदिम जाति कल्याण  एमपी पिपरैया सहित बीईओ, बीआरसी तथा निजी विद्यालयो के संचालक उपस्थित थे।

श्योपुर-ग्वालियर रेलवे लाइन के प्रगतिरत कार्य की समीक्षा मुआवजा वितरण से शेष मामलों में वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करें-कलेक्टर

श्योपुर, 04 -4- 2024
कलेक्टर  लोकेश कुमार जांगिड ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित श्योपुर-ग्वालियर अमान परिवर्तन परियोजना के प्रगतिरत कार्य के संबंध में राजस्व एवं रेलवे विभाग की समीक्षा बैठक में निर्देश दिये कि निजी भूमि के मुआवजा वितरण से शेष मामलो में वैधानिक कार्यवाही पूर्ण की जायें। उन्होंने कहा कि संबंधित एसडीएम एवं तहसीलदार ऐसे मामलो में जिनमें मुआवजा प्राप्त करने के लिए संबंधित व्यक्ति अथवा उनके वैद्य वारिस उपलब्ध नही हो रहे है, उनमें सूचना, इश्तिहार जारी करते हुए वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जायें। बैठक में अपर कलेक्टर डॉ अनुज कुमार रोहतगी, एसडीएम श्योपुर मनोंज गढवाल, कराहल  उदयवीर सिंह सिकरवार, विजयपुर  बीएस श्रीवास्तव, तहसीलदार श्रीमती प्रेमलता पाल,  सिद्धार्थ गौतम सहित रेलवे के सीनियर सेक्शन इंजीनियर  एसके शाक्य,  डीपी चौधरी सहित अन्य अधिकारी, कंसलटेन्सी के प्रतिनिधि तथा निर्माण एजेन्सी के प्रतिनिधि उपस्थित थे।
कलेक्टर  लोकेश कुमार जांगिड ने रेलवे लाइन कार्य की समीक्षा के दौरान निर्देश दिये कि ग्राम छावर में रास्ते के लिए आवश्यकतानुसार रेलवे ओवर ब्रिज अथवा अंडर ब्रिज बनाये जाने के लिए प्रस्ताव भेजने से पूर्व एसडीएम विजयपुर श्री बीएस श्रीवास्तव द्वारा मौके का निरीक्षण किया जायें। इसके साथ ही उन्होंने यह निर्देश भी दिये कि भू-अर्जन से जो परिसंपत्तियां छूटी हुई है, उनकी जांच एवं सत्यापन कर मुआवजा राशि प्रदान की जायें।
बैठक के दौरान रेलवे अधिकारियों ने बताया कि ग्वालियर से श्योपुर रेलवे लाइन में 95 प्रतिशत भू-अर्जन की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। सबलगढ से वीरपुर तक लाइन बिछाने का कार्य 75 प्रतिशत पूरा हो चुका है। ब्रिज के कार्य 95 प्रतिशत पूरे हो चुके है। उन्होने जानकारी दी कि पुरानी रेल लाइन पर जितने भी क्रासिंग थे, उन सभी स्थानो पर रेलवे ओवर ब्रिज अथवा अंडर ब्रिज बनाये जायेगे।

माईनिंग विभाग ने की रिकार्ड राजस्व वसूली गत वित्तीय वर्ष में 9.37 करोड का राजस्व प्राप्त किया

श्योपुर, 03 -4- 2024
जिला प्रशासन के सहयोग से माइनिंग विभाग द्वारा गत वित्तीय वर्ष में राजस्व वसूली का रिकार्ड बनाते हुए 9.37 करोड रूपये का राजस्व प्राप्त किया है, जो लक्ष्य का 137 प्रतिशत है।
माइनिंग अधिकारी  अभिषेक पटले ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में विभाग को 7 करोड रूपये की राजस्व वसूली का लक्ष्य प्राप्त हुआ था, जिसके विरूद्ध 9 करोड 37 लाख रूपये का राजस्व प्राप्त किया गया है। यह उपलब्धि लक्ष्य से 137 प्रतिशत अधिक है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2023-24 में खनिज के अवैध परिवहन, उत्खनन एवं भण्डारण के कुल 64 प्रकरण बनाये गये थे, जिसमें कुल 22 लाख 12 हजार रूपये का अर्थदण्ड अधिरोपित कर जमा कराने की कार्यवाही की गई है। उन्होंने बताया कि समय सीमा में लीज खदानो का चिन्हांकन कर स्वीकृत कराया गया, जिससे अधिक से अधिक राजस्व की प्राप्ति माइनिंग विभाग को हुई है।
माइनिंग अधिकारी  अभिषेक पटले ने जानकारी दी कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में माइनिंग विभाग द्वारा 5 करोड 17 लाख रूपये का राजस्व प्राप्त किया था और वर्ष 2023-24 में 9 करोड 37 लाख रूपये का राजस्व शुल्क प्राप्त किया गया है, जो कि कम संसाधन होने के बावजूद एक बडी उपलब्धि है।

Myth vs Reality Register” पोर्टल लांच एक क्लिक पर विश्वसनीय और प्रमाणित चुनाव संबंधी जानकारी के लिए है वन-स्टॉप प्लेटफॉर्म

श्योपुर, 03 -4- 2024
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी  अनुपम राजन ने बताया कि लोकसभा निर्वाचन 2024 में गलत सूचनाओं के प्रसार से निपटने और चुनावी प्रक्रिया की अखंडता को बनाए रखने के लिए, भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) द्वारा लोकसभा निर्वाचन के लिये “Myth vs Reality Register” लॉन्च किया गया है। इसे मुख्य निर्वाचन आयुक्त  राजीव कुमार, चुनाव आयुक्त  ज्ञानेश कुमार और  सुखबीर सिंह संधू द्वारा निर्वाचन सदन, नई दिल्ली में लांच किया गया। ष्डलजी अे त्मंसपजल त्महपेजमतष् भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट https:@@mythvsreality-eci-gov-in पर उपलब्ध है। रजिस्टर के तथ्यात्मक मैट्रिक्स को नियमित रूप से अपडेट किया जाएगा।
“Myth vs Reality Register” की शुरूआत चुनावी प्रक्रिया को गलत सूचनाओं से बचाने के लिए ईसीआई द्वारा किये जा रहे प्रयासों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।
चुनावी अखंडता के लिए धन, बाहुबल और आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के साथ-साथ विभिन्न चुनौतियों से निपटने के लिये गलत सूचनाओं का त्वरित प्रतिकार जरूरी है। विश्व स्तर पर कई लोकतंत्रों में गलत सूचना और झूठी कहानियों के प्रसार की बढ़ती चिंता के साथ, ईसीआई की यह अभिनव और सक्रिय पहल यह सुनिश्चित करने का एक विशेष प्रयास है कि मतदाताओं को पूरी चुनावी प्रक्रिया के दौरान सटीक और सत्यापित जानकारियां ही मिलें। “Myth vs Reality Register” पोर्टल में चुनाव अवधि के दौरान प्रसारित भ्रामक समाचारों, मिथकों और झूठ का प्रतिकार करने के लिए तथ्यात्मक जानकारी उपलब्ध रहेगी। इससे तथ्यों को प्रसारित कराने में मदद मिलेगी। इसे उपयोगकर्ता के अनुकूल प्रारूप में डिज़ाइन किया गया है। यह रजिस्टर पहले से ही प्रचारित चुनाव संबंधी फर्जी जानकारी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित होने वाले मिथक, महत्वपूर्ण विषयों पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न और सभी हितधारकों के लिए संदर्भ सामग्री प्रदान करेगा। किसी भी चैनल के माध्यम से प्राप्त किसी भी संदिग्ध जानकारी को मिथक बनाम वास्तविकता रजिस्टर में दी गई जानकारी से सत्यापित और पुष्टि करने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा। इस प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग जानकारी को सत्यापित करने, गलत सूचना के प्रसार को रोकने, मिथकों को दूर करने और लोकसभा निर्वाचन-2024 के दौरान प्रमुख विषयों के बारे में सूचित करने के लिए किया जा सकता है। उपयोगकर्ता इस रजिस्टर से विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर भी जानकारियां साझा कर सकते हैं।

निजी स्‍कूलों की मनमानी पर सरकार सख्‍त , मुख्‍यमंत्री ने दिए निर्देश

भोपाल।

निजी स्‍कूल संचालक बच्‍चों के अभिभावकों को किताबें, यूनिफार्म और अन्‍य शिक्षण सामग्री किसी एक दुकान से खरीदने का बनाते हैं दबाव

वर्तमान में ना केवल स्‍कूल संचालकों द्वारा किताब-कापियों की लिस्‍ट थमाई जाती है, बल्कि बताया जाता है कि फला दुकान की किताबें ही स्‍कूल में चलेंगी। क्‍योंकि दुकानदार मोटा कमिशन बदले में स्‍कूल संचालकों को देता है

प्रदेश के मुख्‍यमंत्री निजी स्‍कूलों की मनमानी रोकने प्रशासन को सख्‍त कार्रवाई के निर्देश दिए है। मुख्‍यमंत्री मोहन यादव ने एक्‍स पर पोस्‍ट जारी करते हुए कहा कि मेरी जानकारी में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जब निजी स्‍कूल संचालक बच्‍चों के अभिभावकों को किताबें, यूनिफार्म और अन्‍य शिक्षण सामग्री किसी एक दुकान से खरीदने का दबाव बनाते हैं और उन्‍हें बाध्‍य करते हैं कि संबंधित दुकान की किताबें ही स्‍कूल में चलेंगी। जो कि नियमों के खिलाफ है। यदि कोई स्‍कूल संचालक या स्‍टॉफ इस तरह का दबाव अभिभावकों पर बनाते हुए पाया गया। या अभिभावक द्वारा शिकायत की गई तो प्रशासन कठोर कार्रवाई करेगा।

मुख्‍यंत्री ने कहा कि ऐसे स्‍कूल संचालकों पर जो कापी-किताब खरीदने को बाध्य करने वालों पर 2 लाख जुर्माना लागया जाएगा। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद स्कूल शिक्षा विभगा ने सभी जिलों के कलेक्टर को आदेश जारी कर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। जिला कलेक्टरों को नियमावली से अवगत कराते हुए शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया कि स्टूडेंट्स और उनके अभिभावक किसी भी दुकान से कापी-किताब, यूनिफार्म व अन्य शैक्षिणक सामग्री खरीदने के लिए स्वतंत्र हैं। इसके लिए स्कूल प्रबंधन द्वारा दबाव बनाना अपराध है। शिकायत मिलने पर सख्त कार्रवाई की जाए। गौरतलब है कि ऐसे कई मामले सामने आई हैं जब अभिभावक स्‍कूल संचालकों की मनमानी से परेशान हैं। वर्तमान में ना केवल स्‍कूल संचालकों द्वारा किताब-कापियों की लिस्‍ट थमाई जाती है, बल्कि बताया जाता है कि फला दुकान की किताबें ही स्‍कूल में चलेंगी। क्‍योंकि दुकानदार मोटा कमिशन बदले में स्‍कूल संचालकों को देता है। यही बात यूनिफॉर्म में भी लागू होती है।

चीफ सेक्रेटरी को दिया निर्देश
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अभिभावकों पर दबाव बनाने वाले स्कूल संचालकों के खिलाफ कार्रवाई के लिए चीफ सेक्रेटरी को निर्देशित किया है। बताया कि पहली बार शिकायत मिलने पर स्कूल संचालक के खिलाफ स्कूल शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनिमियन) नियम 2020 के तहत 2 लाख तक का जुर्माना लगाया जाएगा। सरकार को चाहिए कि मिशनरी स्‍कूलों में सिर्फ एनसीआरटीई की बुक पढाई जाय, इससे पूरी तरह से कमिशन खोरी में बैन लग जाएगा। अभि स्‍कूल संचालक पांच बुक तो एनसीआरटीई की पढाते हैं, साथ में दो बुक अपनी इच्‍छाअनुसार बच्‍चों पर थोप देते हैं। जिससे अभिभावक स्‍कूल संचालकों की पंसद की दुकान से किताबें खरीदने के लिए मजबूर हो रहा है। सरकार को चाहिए कि ऐसे स्‍कूल संचालकों के खिलाफ भी कार्रवाई करे तो आवश्‍यकता से अधिक बुकों का बोझ बच्‍चों पर डाल रहे है

नये शैक्षणिक सत्र में व्यवस्थाएं देखने स्कूल पहंुचे कलेक्टर आधा दर्जन विद्यालयों का निरीक्षण, बच्चों से सुने गिनती-पहाडे

श्योपुर, 02 -4-2024
कलेक्टर  लोकेश कुमार जांगिड द्वारा नवीन शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने के अवसर पर स्कूलो में विभिन्न व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया जा रहा है। इसी क्रम में आज उन्होंने श्योपुर विकासखण्ड क्षेत्र के आधा दर्जन स्कूलो का निरीक्षण कर स्कूल संचालन तथा बच्चों की प्रवेश प्रक्रिया आदि व्यवस्थाओं का अवलोकन किया गया।
कलेक्टर  लोकेश कुमार जांगिड द्वारा नये शैक्षणिक सत्र शुरू होने के अवसर पर आज शासकीय प्राथमिक विद्यालय बगवाडा, एकीकृत माध्यमिक विद्यालय ढोटी, प्राथमिक विद्यालय आसीदा, प्राथमिक विद्यालय कंवरसली, प्राथमिक विद्यालय नागरगावडा, शासकीय हाई स्कूल रायपुरा का निरीक्षण किया गया। इस दौरान उन्होंने बच्चों की स्कूल में प्रवेश प्रक्रिया, प्रवेश उत्सव, पाठय पुस्तक वितरण, बैठक व्यवस्था, मध्यान्ह भोजन आदि व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया गया। इसके साथ ही विद्यालयो में पेयजल, शौचालय आदि की व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया गया।


विद्यालय में भ्रमण के दौरान कलेक्टर लोकेश कुमार जांगिड द्वारा प्रायमरी के विद्यार्थियों से गिनती एवं पहाडे सुनकर शैक्षणिक स्तर का आंकलन किया गया। उन्होंने गिनती-पहाडे सुनाने वाले बच्चों को शाबाशी भी दी। इसके साथ ही मिडिल स्कूल के विद्यार्थियों से भी चर्चा की तथा उन्हें बेहतर तरीके से अध्ययन करने के लिए प्रेरित किया गया। इस दौरान उन्होंने स्कूल स्टॉफ को निर्देशित किया कि बच्चों को शुरू से ही व्यवस्थित तरीके से अध्यापन कार्य कराया जाये तथा शैक्षणिक रूप से कमजोर बच्चों पर विशेष ध्यान दिया जायें। उन्होंने निर्देश दिये कि विद्यालयो में अध्ययन एवं अध्यापन के माध्यम से बेहतर अकादमिक वातावरण निर्मित किया जायें।

अग्नि दुर्घटना में फसल क्षति का आंकलन करने के निर्देश मौके पर पहुंचे कलेक्टर, प्रभावितो को मिलेगा मुआवजा

श्योपुर, 01 अपै्रल 2024
श्योपुर तहसील अंतर्गत ग्राम सोईकला एवं गोपालपुरा में गेहूं की खडी फसल में आग लगने की जानकारी पर मौके पर पहुंचे कलेक्टर  लोकेश कुमार जांगिड द्वारा घटना स्थल का जायजा लेते हुए आग पर काबू पाये जाने की व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई। इसके साथ ही उन्होने अग्नि दुर्घटना में फसल क्षति का आंकलन करने के लिए राजस्व अधिकारियों एवं कर्मचारियों के दल का गठन करने के निर्देश दिये। अग्नि दुर्घटना में प्रभावित किसानों को आरबीसी 6-4 के तहत मुआवजा प्रदान किया जायेगा। इस अवसर पर सीईओ जिला पंचायतअतेन्द्र सिंह गुर्जर, एसडीएम  मनोज गढवाल, सीईओ जनपद  एसएस भटनागर, तहसीलदार श्रीमती प्रेमलता पाल, पुलिस अधिकारी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

कलेक्टर  लोकेश कुमार जागिड के निर्देश पर तहसीलदार श्रीमती प्रेमलता पाल के नेतृत्व में राजस्व दल का गठन किया गया है, जो फसल क्षति का आंकलन कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगा। नगरपालिका परिषद श्योपुर की फायर ब्रिगेड तथा स्थानीय संसाधनो एवं सहयोग से आग पर काबू पा लिया गया है।
फसल क्षति आंकलन के लिए सर्वे कार्य शुरू
मौके पर पहुंचे कलेक्टर लोकेश कुमार जांगिड द्वारा दिये गये निर्देशो के क्रम में तहसीलदार श्रीमती प्रेमलता पाल के नेतृत्व में राजस्व निरीक्षक तथा 06 पटवारियों का दल गठित किया गया है। मौके पर मौजूद तहसीलदार श्रीमती प्रेमलता पाल ने बताया कि राजस्व टीम द्वारा सर्वे कार्य शुरू कर दिया गया है तथा अगले 24 घंटे में फसल नुकसान का आंकलन कर सर्वे रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी जायेगी। उन्होंने बताया कि सोई एवं गोपालपुरा में लगभग 300 बीघा गेहूं की फसल के नुकसान का अनुमान है। इसमें से कुछ फसल कट भी चुकी थी, सर्वे कार्य किया जा रहा है, सर्वे के उपरांत प्रभावित किसानों को मुआवजा राशि प्रदान की जायेगी।

दैनिक वेतनभोगी श्रमिक एवं कर्मचारियों के लिए दरे निर्धारित

श्योपुर, 01 -4- 2024
कलेक्टर लोकेश कुमार जांगिड द्वारा श्रमायुक्त कार्यालय मप्र शासन इंदौर की अधिसूचना अनुसार दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों एवं श्रमिको के लिए 01 अपै्रल से 30 सितंबर तक की अवधि के लिए दैनिक वेतन एवं मासिक वेतन की दरे निर्धारित की गई है।
जारी आदेश के अनुसार 67 अनुसूचित नियोजन में मासिक एवं दैनिक वेतन की दरे 26 दिन के लिए परिर्वतनशील महगाई भत्ता शामिल कर दरो का निर्धारण किया गया है। इस अनुसार अकुशल श्रमिक को प्रतिमाह 11 हजार 800 रूपये प्रतिदिन 453 रूपये 85 पैसे, अर्द्धकुशल श्रमिक के लिए प्रतिमाह 12 हजार 796 प्रतिदिन 492 रूपये 15 पैसे, कुशल श्रमिक के लिए प्रतिमाह 14 हजार 519 प्रतिदिन 558 रूपये 42 पैसे तथा उच्च कुशल श्रमिक के लिए प्रतिमाह 16 हजार 144 रूपये प्रतिदिन 620 रूपये 92 पैसे निर्धारित किये गये है।

इसी प्रकार अनुसूचि क अनुसार विभिन्न शासकीय विभागो में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी श्रमिको एवं कर्मचारियों के मासिक वेतन एवं दैनिक वेतन की दरे 30 दिन के मान से परिवर्तनशील महगाई भत्ते को शामिल कर निर्धारित की गई है। इसके अनुसार अकुशल श्रमिक को प्रतिमाह 11 हजार 800 रूपये प्रतिदिन 393 रूपये 33 पैसे, अर्द्धकुशल श्रमिक के लिए प्रतिमाह 12 हजार 796 प्रतिदिन 426 रूपये 53 पैसे, कुशल श्रमिक के लिए प्रतिमाह 14 हजार 519 प्रतिदिन 483 रूपये 97 पैसे तथा उच्च कुशल श्रमिक के लिए प्रतिमाह 16 हजार 144 रूपये प्रतिदिन 538 रूपये 13 पैसे निर्धारित किये गये है। निर्धारित दैनिक वेतन की दरे 30 दिन से विभाजित कर निर्धारित की गई है, इसलिए सभी कर्मचारियों एवं श्रमिको को वेतन सहित साप्ताहिक अवकाश देय होगा अर्थात मासिक वेतन मे से साप्ताहिक अवकाश के लिए कटोती नही की जायेगी। इसी प्रकार अकुशल कृषि श्रमिको के लिए प्रतिमाह 9 हजार 496 रूपये प्रतिदिन 316 रूपये 53 पैसे के मान से निर्धारण किया गया है। मजदूरी निर्धारण के पैसे तथा रूपयो के गुणांको को राउंडअप करके ही दैनिक एवं मासिक मजदूरी निर्धारित की जायेगी, 50 पैसे अथवा उससे अधिक पैसे है तो उन्हें अगले उच्चतर रूपये में पूर्णाकिंत किया जायेगा और 50 पैसे से कम राशि को छोड दिया जायेगा।

नवीन शैक्षणिक सत्र शुरू, विद्यालयो में प्रवेश उत्सव आयोजित आदिवासी अंचल में पहुंचे कलेक्टर ने पालको से किया संवाद

श्योपुर, 01 अपै्रल 2024
जिले के सभी विद्यालयो में आज 01 अपै्रल से नवीन शैक्षणिक सत्र की शुरूआत हुई, इस अवसर पर विद्यालयो में प्रवेश उत्सव कार्यक्रम मनाये गये तथा बच्चों को स्कूल आगमन पर तिलक लगाकर प्रोत्साहित किया गया। प्रवेश उत्सव के दौरान विद्यालयो में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया एवं बच्चों को पाठ्य पुस्तको को वितरण भी किया गया।
नवीन शैक्षणिक सत्र के शुभारंभ अवसर पर कलेक्टरलोकेश कुमार जांगिड आदिवासी अंचल के ग्राम भेला, भीमलत तथा गांधी गांव पहुंचे और विद्यालयो में आयोजित प्रवेश उत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने बच्चों के पालको से भी चर्चा की तथा प्रेरित किया कि अपने बच्चों को नियमित रूप से विद्यालय में पढने के आवश्यक रूप से भेजे। इस दौरान उन्होंने भेला-ए, भेला-बी, भीमलत तथा गांधी गांव स्थित प्रायमरी एवं मिडिल स्कूलो का अवलोकन किया गया। इस दौरान डीपीसी डॉ पीएस गोयल सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहें।
पीएमश्री स्कूल सेसईपुरा में मना प्रवेश उत्सव
आयुक्त लोक शिक्षण मप्र भोपाल के आदेश अनुसार एवं कलेक्टर  लोकेश कुमार जागिड़ के निर्देशन तथा जिला शिक्षा अधिकारी  रविन्द्र सिंह तोमर के मार्गदर्शन में पीएमश्री शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सेसईपुरा में नवीन शिक्षण सत्र के शुभारंभ अवसर पर प्रवेश उत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्राचार्य एवं खंड शिक्षा अधिकारी कराहल  एसपी भार्गव,  कमरलाल गोलिया प्रा०शिक्षक  चन्द्रकांत भारद्वाज सहायक शिक्षक,  अर्जुन कुशवाह,  रोहित कुमार,  उमेश कुमार ओझा एवं अन्य शिक्षक कर्मचारी उपस्थित रहे।
विद्यालय में आयोजित प्रवेश उत्सव के दौरान छात्र-छात्राओं को तिलक लगाकर तथा पुष्प गुच्छ भेट कर नवीन शिक्षण सत्र के पहले दिन स्कूल आने पर स्वागत किया गया। इसके साथ ही कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को प्रयास अभ्यास पुस्तकें एवं कक्षा 9 से 12 तक के बच्चों को पाठ्य पुस्तकें प्रदान की गई। बच्चों को बिस्किट तथा मिष्ठान का वितरण भी किया गया।

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