श्योपुर, 10 जनवरी 2025
कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल द्वारा रेत के अवैध भण्डारण एवं मिट्टी के अवैध उत्खन्न पर दो लोगों के विरूद्ध अर्थदण्ड का आदेश पारित किया गया है।
पारित आदेश के अनुसार ग्राम बर्धाबुजुर्ग तहसील श्योपुर अंतर्गत भूमि सर्वे क्रमांक 271/1 रकबा 0.345 हेक्टयर भूमि पर 1812 घन मीटर मिट्टी का अवैध उत्खन्न किये जाने से 90 हजार 600 रूपये रॉयल्टी की 15 गुना रॉयल्टी राशि 13 लाख 59 हजार तथा इतनी ही राशि के समतुल्य अधिरोपित अर्थशास्त्री राशि 13 लाख 59 हजार रूपये तथा एक हजार रूपये प्रशमन राशि कुल 27 लाख 19 हजार रूपये अनावेदक अनवर पुत्र नूरूद्दीन निवासी बर्धाबुजुर्ग से जमा कराये जाने का प्रस्ताव खनिज अधिकारी द्वारा कलेक्टर न्यायालय को भेजा गया था। उक्त प्रस्ताव अनुसार अनवर पुत्र नूरूद्दीन के विरूद्ध शास्त्री की कुल राशि 27 लाख 19 हजार रूपये जमा कराने का आदेश पारित किया गया है।
इसी प्रकार खनिज अधिकारी द्वारा अनावेदक रामवीर पुत्र रामबिलास रावत निवासी ग्राम इमरतापुरा तहसील वीरपुर द्वारा काउपुरा रोड ग्राम इमरतापुरा में शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 1081 पर खनिज रेत मात्रा 36 घन मीटर का अवैध भण्डारण पाये जाने से अनावेदक के विरूद्ध अधिरोपित शास्ति की कुल राशि 2 लाख 25 हजार जमा कराये जाने का आदेश पारित किया गया है।