Tuesday, July 22, 2025

पंचायत उपचुनाव के मद्देनजर मदिरा बिक्री पर प्रतिबंध के निर्देश

Spread the love

कलेक्टर ने अवैध शराब के परिवहन और संग्रहण पर सख्त निगरानी के दिए आदेश

श्योपुर, 17 जुलाई 2025
पंचायत उप निर्वाचन को स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट  अर्पित वर्मा ने शराब के संग्रहण, परिवहन और विक्रय पर सख्त नियंत्रण के निर्देश दिए हैं। इसके तहत पंचायत निर्वाचन वाली ग्राम पंचायतों की सीमाओं में स्थित सभी मदिरा दुकानों को निर्धारित समयावधि में बंद रखने का आदेश जारी किया गया है।

जारी आदेश के अनुसार, मतदान समाप्ति से 48 घंटे पूर्व से लेकर मतदान समाप्ति तक, संबंधित क्षेत्र की सभी शराब दुकानें बंद रहेंगी और मदिरा की खरीद-बिक्री पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी।

श्योपुर विकासखंड की ग्राम पंचायत दलारना कला तथा कराहल विकासखंड की ग्राम पंचायत मोरावन एवं जाखदा में आगामी 22 जुलाई को उपचुनाव के तहत मतदान होना है। इस दृष्टि से इन क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं।

कलेक्टर वर्मा ने आबकारी विभाग को निर्देशित किया है कि यदि इन क्षेत्रों में शराब दुकानें नहीं हैं, तब भी अवैध मदिरा के परिवहन, संग्रहण और विक्रय पर पूर्ण नियंत्रण रखा जाए। इसके लिए आबकारी विभाग द्वारा सघन गश्त एवं निगरानी अभियान चलाया जाए।

यह निर्णय पंचायत उपचुनाव की निष्पक्षता एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने की दिशा में एक सख्त और आवश्यक कदम माना जा रहा है। किन्तु यह भी प्रशासन जांचे की दुकाने बंद होने के बाद भी मदिरा भण्डारण कहाँ किया जाता है जो बोटरों को चुनाव के दोरान तक भी बांटी जाती है शराब की बोतल 

- Advertisement -spot_img
Latest news
Related news