Friday, April 18, 2025

कॉलोनियों में प्लाट खरीदने के संबंध में एडवाईजरी जारी भूमि की जांच पडताल के बाद ही खरीदे प्लाट कालोनाईजर लगायेगे अपनी-अपनी साइट पर बोर्ड

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श्योपुर, 11 जनवरी 2025
कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल की ओर से श्योपुर जिले में प्लाट संपत्ति खरीदने वालो के लिए एडवाईजरी जारी की गई है कि जिस स्थान अथवा कॉलोनी में प्लाट खरीद रहे हो, तो पहले उसकी जांच पड़ताल कर लें। अवैध कालोनियों में प्लाट खरीदने से बचे, इसके साथ ही उन्होने कॉलोनाईजरो को निर्देश दिये है कि अपनी-अपनी कॉलोनी साइड पर बोर्ड लगाकर उस पर जानकारी प्रदर्शित की जायें। इस जानकारी में कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रेशन, टीएनसीपी की मंजूरी का क्रमांक, डायर्वसन तथा भूमि जिससे खरीदी गई है, उसका रजिस्ट्री क्रमांक, नाम आदि जानकारी अंकित करना होगी।
कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थान अथवा कॉलोनी में प्लाट खरीदने से पहले यह सुनिश्चित कर ले कि कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रेशन है, भूमि डायर्वटेड है, टीएनसीपी तथा अन्य प्रशासनिक स्वीकृतियां है संपूर्ण जानकारी करने तथा वैद्य तरीके से कॉलोनी काटी गई हो, उसी में प्लाट खरीदें। इसके साथ ही भवन की स्वीकृति लेकर ही भवन निर्माण करायें। उन्होने कहा कि अवैध कॉलोनियों में प्लाट लेने से न तो लोन की सुविधा मिल पाती है और न ही बिजली, पानी, सडक आदि बुनियादी सुविधाएं इसलिए नागरिक प्लाट खरीदते समय सर्तकता बरते तथा जांच परख करने के बाद ही प्लाट खरीदे। इसके साथ ही उन्होने तीनो एसडीएम को निर्देश दिये है कि अपने-अपने क्षेत्र में जहां भी कॉलोनियां विकसित की जा रही है, उन कॉलोनाईजर्स से जमीन के संबंध में संपूर्ण जानकारी प्रदर्शित करते हुए सूचना पटल लगवाये जायें तथा अवैध कॉलोनी काटने वालो पर कडी कार्यवाही की जाये।

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