श्योपुर, 20 अक्टूबर 2024
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट किशोर कुमार कन्याल द्वारा अम्मार पटाखा सेंटर के प्रोपराइटर शब्बीर हुसैन पुत्र कादर अली का आतिशबाजी लाईसेंस निलंबित करने की कार्यवाही करते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
जारी नोटिस के अनुसार लाईसेंसधारी के लाईसेंस अनुसार ग्राम मठेपुरा के सर्वे क्र. 21/1 पर बने गोदाम में आतिशबाजी रखने एवं विक्रय करने की अनुमति है, साथ ही टोडी बाजार श्योपुर स्थित दुकान पर सेम्पल के तौर पर एक-एक आतिशबाजी रखने की अनुमति है। लाईसेंसधारी के अधिपत्य में टोडी बाजार श्योपुर स्थित दुकान एवं उक्त दुकान के पास में ही एक अन्य दुकान पर निरीक्षण कर जांच में लगभग 15 किलो आतिशबाजी के कारटून पाये गये है, इस संबंध में एसडीएम द्वारा जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने पर लाईसेंस शर्तो के उल्लंघन पर आतिशबाजी लाईसेंस को निलंबित करने की कार्यवाही की गई है तथा नोटिस जारी कर 48 घंटे की समयावधि में न्यायालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट में जवाब प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया है, संतोषजनक जवाब न पाये जाने अथवा समय पर जवाब न देने की स्थिति में लाईसेंस निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी।
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