श्योपुर, 06 /9/ 2024
कलेक्टर लोकेश कुमार जांगिड द्वारा दायरा पंजी में कांटछांट एवं अतिरिक्त रूप से प्रकरण दर्ज करने के चलते नकल नवीस कलेक्ट्रेट रामजीलाल शर्मा सहायक ग्रेड-3 को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने की कार्यवाही की गई है।
जारी आदेश के अनुसार न्यायालय तहसीलदार तहसील श्योपुर की दायरा पंजी वर्ष 1994-95 जिला अभिलेखागार से रामजीलाल शर्मा सहायक ग्रेड-3 नकल नवीस कलेक्ट्रेट श्योपुर को दिनांक 22 मई 2024 को नकल शाखा में भेजी गई थी। शर्मा द्वारा दायरा पंजी दिनांक 2 सितंबर 2024 तक जिला अभिलेखागार में वापिस नहीं भेजी गई। दायरा पंजी अनाधिकृत रूप से अपने पास रखने तथा दायरा पंजी में काट-छाट एवं अतिरिक्त रूप से प्रकरण दर्ज करने, शासकीय दस्तावेज में छेड़-छाड़ करने के प्रथम दृष्टया दोषी प्रतीत होने के चलते निलंबन की कार्यवाही की गई है। निलंबन काल में मुख्यालय तहसील कार्यालय वीरपुर निर्धारित किया गया है।
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