अवैध कॉलोनियों में शासकीय भूमि शामिल तो नहीं, होगी सघन जांच

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पांच कॉलोनियों के पास शासकीय भूमि का सीमांकन, 15 दिन में कार्रवाई पूरी करने के निर्देश

श्योपुर, 06 जनवरी 2026
जिले में अवैध कॉलोनियों पर सख्ती बढ़ाते हुए कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा ने सभी अनुविभागीय दण्डाधिकारियों (एसडीएम) को निर्देश दिए हैं कि अवैध कॉलोनियों की प्लाटिंग एवं रास्तों में शासकीय भूमि के अनाधिकृत उपयोग की गहन जांच की जाए। यदि जांच में शासकीय भूमि का उपयोग पाया जाता है, तो संबंधित व्यक्तियों एवं कॉलोनाइजरों के विरुद्ध धारा 248 के तहत बेदखली व जुर्माने की कार्रवाई कर भूमि को मुक्त कराया जाएगा।

कलेक्टर ने निर्देशित किया है कि तीन दिवस के भीतर अभियान मोड में ऐसे सभी स्थलों को चिन्हित किया जाए, जहां शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा कर प्लाटिंग की गई है। चिन्हित क्षेत्रों में संयुक्त दल गठित कर राजस्व अभिलेखों के आधार पर सटीक सीमांकन कराया जाएगा। सीमांकन के उपरांत शासकीय भूमि की तत्काल सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए तार फेसिंग, सीमांकन खंभे व चेतावनी चिन्ह लगाए जाएंगे। समस्त कार्यवाहियां 15 दिवस में पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं।

पांच कॉलोनियों के पास शासकीय भूमि का सीमांकन, दल गठित
कलेक्टर के निर्देशों के पालन में तहसीलदार श्रीमती मनीषा मिश्रा द्वारा मठेपुरा, जैदा, हसनपुर हवेली एवं बगवाज क्षेत्र की पांच अवैध कॉलोनियों के समीप स्थित शासकीय भूमि के सीमांकन हेतु दल गठित किए गए हैं। तहसीलदार ने प्रतिवेदन में बताया कि इन स्थानों पर कॉलोनियों में शासकीय भूमि के उपयोग की संभावना को देखते हुए सीमांकन आवश्यक है। गठित दल तीन दिवस में रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

उन्होंने जानकारी दी कि—

  • ग्राम हसनपुर हवेली में महेशचंद गर्ग द्वारा काटी गई कॉलोनी के पास स्थित शासकीय सर्वे क्रमांक 67 एवं 66/2,

  • ग्राम बगवाज में अंजली गुप्ता के नाम से काटी गई कॉलोनी के पास स्थित शासकीय सर्वे क्रमांक 562,

  • ग्राम जैदा में अशोक कुमार सर्राफ द्वारा काटी गई कॉलोनी के पास स्थित शासकीय सर्वे क्रमांक 78 एवं 90, तथा

  • मठेपुरा में रामलखन मीणा एवं महेन्द्र के नाम से काटी गई कॉलोनियों के पास स्थित शासकीय सर्वे क्रमांक 17/2, 23/1, 24/12 का सीमांकन कराया जाएगा।

आमजन से अपील—अवैध कॉलोनियों में प्लॉट न खरीदें
कलेक्टर  वर्मा ने नागरिकों से अपील की है कि जिन कॉलोनियों में शासकीय भूमि को शामिल कर अवैध रूप से प्लाटिंग की गई है, वहां प्लॉट न खरीदें। ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि भू-खण्ड की वैधता संबंधी जानकारी व परामर्श हेतु कलेक्ट्रेट में कॉलोनी सेल का गठन किया गया है। नागरिक डिप्टी कलेक्टर  संजय जैन से संपर्क कर यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि किस कॉलोनी में भू-खण्ड खरीदना वैध है।

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