जिले में अवैध विद्युत प्रवाह रोकने कलेक्टर के सख्त आदेश, उल्लंघन पर होगी दंडात्मक कार्रवाई
श्योपुर, 06 जनवरी 2026
जिले में अवैधानिक रूप से विद्युत प्रवाह के मामलों को रोकने और जनसुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा ने अमानक स्तर के सफेद रंग (या समरूप अन्य रंग) के विद्युत तारों के उपयोग एवं विक्रय पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जारी किया गया है।
मध्यप्रदेश विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, भोपाल द्वारा अवगत कराया गया कि विभागीय बैठकों के दौरान यह तथ्य सामने आया है कि कंपनी क्षेत्रांतर्गत अनेक स्थानों पर गुणवत्ताहीन व मानक के अनुरूप न होने वाले सफेद तारों का उपयोग विद्युत सर्विस लाइन (230 वोल्ट सिंगल फेज एवं 440 वोल्ट थ्री फेज ए.सी.) हेतु किया जा रहा है। ऐसे तार विद्युत प्रवाह के लिए सुरक्षित नहीं पाए गए हैं, जिनसे जनहानि, पशुहानि की घटनाएं हो रही हैं तथा शासन को भी भारी आर्थिक क्षति उठानी पड़ रही है।
इस गंभीर समस्या के समाधान हेतु उक्त अमानक सफेद तारों की बिक्री पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही विद्युत वितरण कंपनी के समस्त वृत्तों के महाप्रबंधकों को आदेशित किया गया है कि जहां भी इस प्रकार के तारों से विद्युत उपयोग पाया जाए, वहां संबंधित उपयोगकर्ता/कनेक्शनधारी को नोटिस जारी कर विद्युत कनेक्शन विच्छेदित किया जाए। इसके साथ ही आमजन को इस विषय में जागरूक करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं।
कलेक्टर द्वारा श्योपुर जिले की सम्पूर्ण सीमा में कानून-व्यवस्था एवं जनसामान्य की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए अवैधानिक विद्युत प्रवाह में सफेद एवं अन्य अमानक विद्युत तारों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति या दुकानदार के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 सहित अन्य प्रचलित अधिनियमों के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
इस आदेश के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारी, कार्यपालिक दण्डाधिकारी, थाना प्रभारी तथा विद्युत विभाग के अधिकारी अधिकृत किए गए हैं। यह आदेश 06 जनवरी 2026 से आगामी तीन माह तक प्रभावशील रहेगा।
