कॉलोनाईजिंग से पहले सभी अनुमतियां अनिवार्य कालोनाईजर्स के लिए प्रशासन की एडवाइजरी जारी

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श्योपुर, 31 दिसंबर 2025
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा ने कॉलोनाईजर्स के लिए एडवाइजरी जारी करते हुए निर्देश दिए हैं कि कॉलोनी विकसित करने से पूर्व सभी आवश्यक वैधानिक अनुमतियां प्राप्त करना अनिवार्य होगा। बिना अनुमति कॉलोनाईजिंग किए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

एडवाइजरी के अनुसार कॉलोनाईजर्स को कलेक्टर कार्यालय से कॉलोनाईजिंग लाइसेंस लेना होगा। अपंजीकृत कॉलोनाईजर द्वारा विकसित कॉलोनियां अवैध मानी जाएंगी। इसके साथ ही भूमि का डायवर्सन, टाउन एंड कंट्री प्लान (टीएनसीपी) से अप्रूवल तथा कलेक्टर कार्यालय से कॉलोनी विकास की अनुमति लेना आवश्यक होगा। शहरी क्षेत्र में नगरीय निकाय और ग्रामीण क्षेत्र में जनपद पंचायत में कॉलोनी विकास शुल्क जमा करना होगा।

प्रशासन ने नागरिकों से भी अपील की है कि प्लाट खरीदने से पहले कॉलोनी की वैधता की जांच अवश्य करें। कॉलोनाईजर का लाइसेंस, भूमि डायवर्सन और सभी अनुमतियों की प्रतियां प्राप्त करें। वैध कॉलोनियों की जानकारी के लिए कलेक्ट्रेट में स्थापित कॉलोनी सेल से निःशुल्क परामर्श लिया जा सकता है।

कलेक्टर ने कहा कि अवैध कॉलोनियों में प्लाट खरीदने पर नामांतरण, बिजली-पानी जैसी सुविधाओं और बैंक ऋण में समस्याएं आती हैं। इसलिए नागरिक केवल पूरी तरह वैध कॉलोनियों में ही प्लाट खरीदें।

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