नेशनल लोक अदालत में 13 दिसंबर को होंगे बिजली चोरी व अनियमितताओं के प्रकरणों के समझौते

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श्योपुर, 10 दिसंबर 2025

मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर एवं चंबल संभाग के अंतर्गत आने वाले 16 जिलों में 13 दिसंबर 2025 (शनिवार) को आयोजित नेशनल लोक अदालत में बिजली चोरी एवं विद्युत अनियमितताओं से जुड़े प्रकरणों का समझौते के माध्यम से निराकरण किया जाएगा।

कंपनी ने बताया कि विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के अंतर्गत दर्ज विद्युत चोरी के लंबित मामलों तथा विशेष न्यायालयों में विचाराधीन प्रकरणों के निराकरण हेतु उपभोक्ताओं से अपील की गई है कि वे अप्रिय कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए निर्धारित तिथि पर अदालत में प्रकरणों का समझौता करें। इसके लिए उपभोक्ता संबंधित बिजली कार्यालय से संपर्क कर आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं।

किन उपभोक्ताओं को मिलेगी छूट?

धारा 135 के अंतर्गत लंबित एवं अदालत में विचाराधीन प्रकरणों में छूट निम्नदाब श्रेणी के निम्न उपभोक्ताओं को दी जाएगी—

  • सभी घरेलू उपभोक्ता

  • सभी कृषि उपभोक्ता

  • 5 किलोवॉट तक के गैर-घरेलू उपभोक्ता

  • 10 अश्वशक्ति तक के औद्योगिक उपभोक्ता

💡 प्रि-लिटिगेशन प्रकरणों में छूट

  • कंपनी द्वारा निर्धारित सिविल दायित्व राशि पर 30 प्रतिशत छूट

  • देरी के कारण लगने वाले 16% वार्षिक ब्याज पर 100 प्रतिशत छूट

लिटिगेशन प्रकरणों में लाभ

  • सिविल दायित्व राशि पर 20 प्रतिशत छूट

  • बकाया पर लगने वाले ब्याज पर 100 प्रतिशत छूट

📌 छूट की सीमा व शर्तें

कंपनी ने स्पष्ट किया कि यह छूट आकलित सिविल दायित्व राशि 10 लाख रुपये तक के प्रकरणों पर ही लागू होगी।
यह विशेष रियायत केवल 13 दिसंबर 2025 की नेशनल लोक अदालत के दौरान किए जाने वाले समझौतों पर ही प्रभावी रहेगी।

कंपनी ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे इस अवसर का लाभ उठाकर अपने प्रकरणों का निराकरण कर भविष्य की कानूनी जटिलताओं से बचें।

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