प्री-एक्टिवेटेड सिम मिली तो होगी FIR, सख्त कार्रवाई के निर्देश 📍 सिम बिक्री का पूरा रिकॉर्ड रखना होगा अनिवार्य

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श्योपुर, 11 मई 2025

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट  अर्पित वर्मा ने जिले में संचालित सभी टेलीकॉम कंपनियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि किसी भी विक्रेता के पास प्री-एक्टिवेटेड सिम मिलने पर तत्काल एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी रिटेल व थोक सिम विक्रेताओं से सिम बिक्री का पूरा ब्यौरा रिकॉर्ड में संधारित करने को कहा है।

जिला पंचायत सभागार में आयोजित बैठक में श्री वर्मा ने कहा कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) के निर्देशों के अनुसार ही दस्तावेज लिए जाएं और प्रत्येक सिम बिक्री का रजिस्टर विधिवत संधारित किया जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि उपभोक्ताओं का सत्यापन आधार कार्ड और फेस रिकॉग्निशन तकनीक से अनिवार्य रूप से किया जाए। किसी भी प्रकार की लापरवाही पर सख्त प्रशासनिक कार्यवाही की जाएगी।

थानों को भी दी जाएगी सिम बिक्री की जानकारी
बैठक में निर्देश दिया गया कि हर रिटेलर बेची गई सिम का रिकॉर्ड संबंधित थाने को अवलोकन हेतु प्रस्तुत करे।

बैठक में पुलिस अधीक्षक  वीरेन्द्र जैन, सीईओ जिला पंचायत श्री अतेन्द्र सिंह गुर्जर, एडिशनल एसपी श्री प्रवीण भूरिया, बीएसएनएल के  आनंद बाबू, डीजीएम  धर्मेन्द्र मीणा सहित सभी एसडीएम, एसडीओपी, थाना प्रभारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और टेलीकॉम कंपनियों के प्रतिनिधि मौजूद थे।

 तीन दिन में देना होगा सिम उपयोगकर्ता का विवरण
पुलिस अधीक्षक वीरेन्द्र जैन ने टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश दिए कि वे अपने सभी रिटेलरों को यह हिदायत दें कि केवल सही दस्तावेज और पहचान पुष्टि के बाद ही सिम बेची जाए। किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को सिम न दी जाए और हर तीन दिन में बेची गई सिम के उपभोक्ताओं की सूची संबंधित थानों को अनिवार्य रूप से सौंपी जाए

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