सुकन्या समृद्धि योजना कन्या अभिभावको के लिए वरदान कलेक्टर ने की योजनान्तर्गत खाते खुलवाने की अपील

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श्योपुर, 19 अप्रैल 2025
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट  अर्पित वर्मा ने भारत सरकार की महत्वाकांक्षी जनहितकारी सुकन्या समृद्धि खाता योजना में सभी आम जनमानस, प्रबुद्ध नागरिकों, स्वयं सेवी संस्थाओं, जन-प्रतिनिधियों, बेटियों के अभिभावकों, इलेक्ट्रॉनिक एवं पिं्रट मीडिया सहित अधिकारियों से सहभागिता एवं सहयोग करने की अपील करते हुए कहा है कि, बेटी है जहां खुशियां है वहां, सुकन्या समृद्धि खाता खुलवाएं घर-घर में खुशहाली लाएं की अवधारणा के साथ भारत सरकार द्वारा बेटी बचाओ एवं बेटी पढ़ाओ के तहत बालिकाओं की उच्च शिक्षा तथा विवाह हेतु व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए यह योजना शुरू की गई है। उन्होने कहा कि कन्या अभिभावको के लिए यह योजना वरदान है।
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट  अर्पित वर्मा ने इस योजना का लाभ उठाने की अपील करते हुए कहा है कि इस योजना के अन्तर्गत जन्म से लेकर 10 वर्ष की आयु तक की बेटियों का खाता खुलवाया जा सकता है, जमाकर्ता बेटी के नाम से एक ही खाता खोल सकता है। माता-पिता या संरक्षक दो बेटियों के अलग-अलग एक खाता खोल सकते हैं, यदि जुड़वा बेटियां है तो जन्म प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर तीसरा खाता भी खोला जा सकता है, यह खाता एक वित्तीय वर्ष में 250 रूपये से शुरू किया जा सकता है। बच्ची की उम्र 18 वर्ष पूर्ण होने पर सुकन्या समृद्वि खाता में जमा राशि का 50 प्रतिशत राशि निकाली जा सकता है। बेटी की उम्र 21 वर्ष पूर्ण होने पर खाता परिपक्व होगा, बालिका का विवाह 18 वर्ष के बाद या 21 वर्ष के पहले होता है तो खाता बंद कर दिया जाएगा और ब्याज सहित समस्त रकम दे दी जाएगी। इस पर 8.2 प्रतिशत की दर से ब्याज राशि प्रदान की जाती है, यदि कोई व्यक्ति मात्र एक हजार रूपये मासिक जमा करता है तो 15 साल में 1 लाख 80 हजार रूपये की राशि जमा होगी, जिस पर 21 वर्ष के उपरांत परिपक्वता के समय 5 लाख 64 हजार 613 रूपये की राशि प्राप्त होती है।
इसी प्रकार इस महत्वाकांक्षी योजना से आयकर में छूट का लाभ भी मिलता हैै और देश के किसी भी हिस्से में स्थानातांरित किया जा सकता है। खाता खोलने के लिए जरूरी दस्तावेज, जन्म प्रमाण पत्र, माता-पिता का फोटो पहचान पत्र, एड्रेस प्रूफ और माता-पिता की फोटो आवश्यक है। खाते मे न्यूनतम 250 रूपये अधिकतम 01 लाख 50 हजार रूपये वार्षिक जमा किया जा सकता है। इस खाते की अवधि कुल 21 वर्ष है। कलेक्टर ने कहा है कि, अधिक जानकारी के लिए श्योपुर के डाक घर के कार्यालय पर्यवेक्षक, निरीक्षक डाक घर श्योपुर एवं विकास अधिकारी पोस्ट मास्टर श्योपुर तथा जिले के डाकघर के पोस्टर मास्टर से इस संबंध में जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा ने सभी से इस महत्वाकांक्षी योजना में सहयोग एवं सहभागिता करने की अपील की है जिससे हर बेटी अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें और आत्मनिर्भर हो सकें।

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