श्योपुर, 03 अप्रैल 2025
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट र्पित वर्मा द्वारा दिये गये निर्देशो के क्रम में जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा पुस्तक विक्रेताओं एवं अशासकीय विद्यालयों के संचालको के साथ बैठक आयोजित करते हुए निर्देश दिये गये कि तीन वर्ष की अवधि तक न तो किसी विद्यालय द्वारा पाठ्य पुस्तको में बदलाव किया जायेगा और न ही गणवेश बदली जायेगी।
जिला शिक्षा अधिकारी एमएल गर्ग की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में निर्देश दिये गये कि सभी विद्यालयो में चयनित बोर्ड से संबंधित निर्धारित पाठ्यक्रम ही संचालित होंगे। किसी भी पालक एवं विद्यार्थियों की चिन्हित दुकानों से किताबे खरीदने के लिए बाध्य नही किया जायेगा। अभिभावक कही से भी किताबे खरीद सकेगे। विद्यालय में चलाई जा रही पुस्तको की उपलब्धता सभी दुकानों पर सुनिश्चित करना होगी।
इसके साथ ही बैठक में अवगत कराया गया कि विद्यालय में चलाई जा रही किताबो की सूची जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय को अविलम्ब जमा कराई जाये। पुस्तको की सूची स्कूल की वेबसाइट तथा सूचना पटल पर चस्पा की जाये। डीपीआई फीस पोर्टल पर फीस की एन्ट्री सुनिश्चित की जायें तथा स्कूल वाहनों का संचालन निर्धारित परिवहन मापदण्डो के अनुरूप किया जायें। उन्होने यह जानकारी भी दी कि जिला स्तर पर पुस्तक मेले का आयोजन किया जायेगा, जिसमें विद्यालय में पढने वाले छात्रों को पुस्तक मेले से पुस्तके खरीदने के लिए विद्यालय प्रबंधन द्वारा सूचित किया जायेगा। जिस विद्यालय को जिन कक्षाओं तक मान्यता प्रदान की गई है, वह उसी कक्षा तक विद्यालय का संचालन करेंगे। समय-समय पर शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया जायेगा तथा उल्लंघन करने वालों पर कार्यवाही की जायेगी।
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