श्योपुर, 03 अप्रैल 2025
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा द्वारा जिले में विभिन्न नदियों, जल ग्रहण क्षेत्रों एवं तालाब, कुएं जलभराव क्षेत्र, नहर, डैम, नाला तथा खदान आदि स्थनों में होने वाली डूबने की दुर्घटनाओं की रोकथाम के संबंध में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। यह आदेश जिले में तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।
जारी आदेश के अनुसार नदियों, जल ग्रहण क्षेत्र में होने वाली डूब दुर्घटनाओं के रोकथाम हेतु यह आवश्यक हो गया है कि नदी और जल भराव क्षेत्र में स्थित नावों तथा नाविकों का रजिस्ट्रेशन किया जाए तथा असुरक्षित नावों के परिचालन को तत्काल प्रभाव से रोका जाए, साथ ही नावों की क्षमता के अनुसार यात्री निर्धारित कर नाव पर अंकन किया जाए। नावों पर यात्रियों की सुरक्षा हेतु लाइफ जैकेट एवं रस्सा आदि न्यूनतम उपकरणों की व्ययवस्था भी सुनिक्षित कराई जाए। इस उद्देश्य से नावों एवं नाविकों के बिना रजिस्ट्रेशन कराये असुरक्षित नावों का परिचालन पर प्रतिबंध लगाया गया है।
नाव परिचालन हेतु स्थानीय निकाय, जनपद पंचायत, नगरपालिका क्षेत्र में नाव और नाविक का रजिस्ट्रेशन करायेगें, रजिस्ट्रेशन से पूर्व स्थानीय निकाय नाव की भराव क्षमता एवं नावों पर यात्रियों की सुरक्षा हेतु लाइफ जैकेट, रस्सा आदि न्यूनतम उपकरणों की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। नाव पर नाविक का नाम, मोबाईल नंबर एवं उसके नाव की यात्री भराव क्षमता का अंकन किया जाएगा। नाविक का तैराक होना आवश्यक होगा। यात्रियों को लाइफ जैकेट पहनाकर ही नाव में सवार किया जाएगा।
यदि कोई नाविक व्यक्ति, व्यक्तिगत रूप से उपरोक्त आदेश का पालन न करते पाया जाता है तो वह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत दण्डनीय होगा।
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