श्योपुर, 13 जनवरी 2025
भगवान बिरसा मुण्डा स्वरोजगार योजना अंतर्गत अनुसूचित जनजाति वर्ग के दो हितग्राहियों को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल द्वारा प्रथम किस्त अतंर्गत 50-50 हजार रूपये की राशि के चैक प्रदान किये गये। इस अवसर पर सहायक आयुक्त आदिम जाति कल्याण लालजीराम मीणा भी उपस्थित थे।
कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल ने ग्राम रतोदन निवासी करण आदिवासी एवं ग्राम सायपुरा निवासी पाचया लाल आदिवासी को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए चैक प्रदान किये। सहायक आयुक्त आदिम जाति कल्याण श्री लालजीराम मीणा ने बताया कि योजना के तहत एक-एक लाख रूपये के ऋण प्रकरण स्वीकृत किये गये है, जिसमें प्रथम किस्त के रूप में दोनो हितग्राहियों को 50-50 हजार रूपये की ऋण राशि प्रदान की गई है। द्वितीय किस्त स्वरोजगार स्थापित करने के उपरांत प्रदान की जायेगी। दोनो हितग्राहियों ने अपने-अपने गांव में किराना शॉप के लिए ऋण प्राप्त किया है।
उल्लेखनीय है कि योजना में योजना के तहत लाभ लेने के लिए मप्र के मूल निवासी अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवा जिनकी आयु 18 से 45 वर्ष है तथा कक्षा 8वी परीक्षा उर्त्तीण हो, पात्र होगें। परिवार की वार्षिक आय सीमा 12 लाख रूपये से अधिक नही होना चाहिए। इस योजना के तहत उद्योग स्थापित करने के लिए 50 लाख रूपये तक तथा सेवा क्षेत्र में स्वरोजगार के लिए 25 लाख रूपये तक का ऋण प्रदाय किया जाता है। इच्छुक आवेदक www.samast.mponline.gov.in पर आवेदन कर सकते है।