Thursday, December 19, 2024

बीएड डिग्री से बने प्राथमिक शिक्षक की सेवाऐं समाप्त जांच के उपरांत डीईओ ने जारी किये आदेश

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श्योपुर, 29 /8/ 2024
जिला शिक्षा अधिकारी रविन्द्र सिंह तोमर ने एक आदेश जारी करते हुए प्राथमिक शिक्षक के पद पर शा.प्रा.वि. खेरोदाकलां में 6 अक्टूबर 2023 को प्राथमिक शिक्षक के रूप में भर्ती लोकेश कुमार पुत्र रामचद्र मिश्रा की सेवाऐं समाप्त कर दी गई है। यह आदेश डीईओ  तोमर द्वारा मान. न्यायालय के आदेश के क्रम में जारी किये गये है।
डीईओ  तोमर ने बताया कि लोकेश कुमार मिश्रा पुत्र रामचन्द्र मिश्रा की नियुक्ति प्राथमिक शिक्षक के पद पर शा.प्रा.वि. खेरोदा कलाँ में की गई। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.08.2023 में प्राथमिक शिक्षक नियोजन में बी. एड. योग्यता को मान्य करने संबंधी एनसीटीई की अधिसूचना 28.06.2018 को निरस्त किया है। इस प्रकार प्राथमिक शिक्षक नियोजन में प्रशिक्षण योग्यता बी.एड. मान्य नहीं है। प्राथमिक शिक्षक नियोजन 2022 एवं 2023 के अतंर्गत नियुक्त बी.एड. योग्यताधारी शिक्षकों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि. 08.04.2024 के अनुक्रम में उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.05.2024 में दिनांक 10.08.2023 तक नियुक्त बी.एड. योग्यताधारी अभ्यर्थियों की प्राथमिक शिक्षक पद पर नियुक्ति को मान्य किया गया है। इस निर्णय के अनुक्रम में बीएड डिग्री से प्राथमिक शिक्षक बने लोकेश कुमार मिश्रा के प्रशिक्षण योग्यता का परीक्षण किया गया तथा प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए बीएड नहीं बल्कि डीएड आवश्यक है, इसलिए न्यायालय के पारित आदेशो के अनुसार उक्त प्राथमिक शिक्षक की सेवाऐं निरंतर नहीं रखी जा सकती और प्राथमिक शिक्षक के रूप में सेवाऐं तत्काल समाप्त कर दी गई है।

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