Tuesday, December 24, 2024

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत नवीन श्रेणी में असंगठित एवं प्रवासी श्रमिक को भी मिलेगा राशन

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श्योपुर, 31 जुलाई 2024
मध्यप्रदेश शासन खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्रालय के आदेशानुसार ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत असंगठित एवं प्रवासी श्रमिकों को पात्रतानुसार खाद्यान्न की आवश्यकता की पूर्ति हेतु पात्रतापर्ची (राशनकार्ड) जारी किया जाना है। इसके लिये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 अंतर्गत प्राथमिकता श्रेणी में नवीन श्रेणी असंगठित एवं प्रवासी श्रमिक जोडी जाती है। जिसकी पात्रता पर्ची एवं राशन प्रदाय प्रकिया निम्नानुसार होगी।
नवीन प्राथमिकता परिवार श्रेणी- असंगठित एवं प्रवासी श्रमिक श्रेणी के पंजीयन हेतु श्रम विभाग नोडल विभाग होगा। नवीन पात्रता श्रेणी जोडने का उदेश्य- ऐसे असंगठित एवं प्रवासी श्रमिक जो वर्तमान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 अंतर्गत लाभांवित नहीं हो रहे हैं, को राशन उपलब्ध कराना है।
असंगठित एवं प्रवासी श्रमिक श्रेणी में श्रम विभाग अंतर्गत मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना एवं ई- श्रम (भारत सरकार) पोर्टल पर पंजीकृत श्रमिक, संबल योजना एंव ई- श्रम (भारत सरकार) पोर्टल पर पंजीकृत प्रवासी श्रमिक, केवल उन्हीं श्रमिकों का पंजीयन किया जाएगा, जो छथ्ै। अंतर्गत वर्तमान में किसी भी श्रेणी में पात्र न होने के कारण योजना का लाभ प्राप्त करने से वंचित हैं (ऐसे परिवार को छोड़कर जिनके मुखिया या सदस्य आयकरदाता हो या केन्द्र/राज्य सरकार के किसी कार्यालय, शासकीय/अर्द्ध शासकीय/सार्वजनिक/स्वायत्त उपक्रम जिसमें राष्ट्रीय बैक एवं सहकारी संस्थायऐं शामिल हैं, में प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय श्रेणी का अधिकारी/कर्मचारी हो) पात्र होंगे।
राशन मित्र पोर्टल पर पात्रता पर्ची संबंधी आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेजों में समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन पोर्टल अंतर्गत पंजीकृत समग्र परिवार आईडी एवं समस्त सदस्यों की आईडी, आवेदक सदस्य एवं परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड की छायाप्रति, मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना के अंतर्गत श्रम विभाग में पंजीकृत श्रमिक का ई-कार्ड, ई-श्रम (भारत सरकार) पोर्टल पर दर्ज श्रमिकों का यूएएन नंबर/ई-कार्ड, परिवार के मुखिया या किसी एक सदस्य का मोबाईल नंबर शामिल हैं।

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