पंजीकृत श्रमिकों के लिये 02 नई योजनाऐं प्रारंभ

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श्योपुर, 26 जून 2024

मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा पंजीकृत श्रमिकों के लिये 02 नई योजनाऐं प्रारंभ की गई है। पहली “भवन एवं अन्य संनिर्माण दिव्यांग सहायता अनुदान योजना एवं दूसरी “भवन एवं अन्य संनिर्माण ई-स्कूटर हेतु अनुदान योजना। पंजीकृत श्रमिकों को ई-स्कूटर की खरीदी के लिये क्रय मूल्य का 50 प्रतिशत जो कि अधिकतम 40 हजार रूपये होगा, की सहायता दी जायेगी, जबकि दिव्यांगजन श्रमिकों एवं उनके आश्रित परिवार के सदस्यो की दिव्यांगता की स्थिति में मोटर चलित त्रिपहिया साईकल एवं अन्य सभी दिव्यांग उपकरण क्रय करने पर 100 प्रतिशत राशि जो कि अधिकतम 35 हजार रूपये होगी, प्रदान की जायेगी। इसके लिये श्रम विभाग द्वारा 14 जून 2024 को राजपत्र में प्रकाशन किया गया है। योजना की शर्तों के अनुसार दिव्यांग श्रमिक के पारा 40 प्रतिशत दिव्यांगता का यूडीआईडी स्थाई कार्ड होना चाहिये, जो कि 01 अप्रैल 2023 या इसके पश्चात् बना हो। मोटर चलित साईकिल एवं अन्य दिव्यांग उपकरण आर्टिफिशियल लीम्ब्रा मेनुफेक्चरिंग कारपोरेशन ऑफ इण्डिया द्वारा निर्मित होने चाहिये। पंजीकृत श्रमिक एवं उसके परिवार के एक सदस्य को सिर्फ एक बार इस योजना का लाभ मिलेगा। कर्मकार कल्याण मण्डल के पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन करने पर इस योजना का लाभ 30 दिन के अंदर मिलेगा।

ई-स्कूटर के लिये निर्माण श्रमिक का पंजीयन 05 साल पुराना होना अनिवार्य होगा। ई-स्कूटर के आरटीओ में रजिस्ट्रेशन का खर्च आवेदक श्रमिक को ही उठाना होगा। क्रय करने के बाद कर्मकार मंडल के पोर्टल पर अनुदान हेतु आवेदन करना होगा। जिसमें क्रय बिल, रजिस्ट्रेशन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस अपलोड करना होगा। 10 दिन के अंदर डीबीटी के तहत अनुदान राशि आवेदक के बैंक खाते में भेजी जायेगी। एक वित्त वर्ष में एक हजार श्रमिकों को पहले आयो, पहले पाओ के आधार पर योजना का लाभ दिया जायेगा तथा इसमें 60 ई-स्कूटर दिव्यांगजनों के लिये आरक्षित रहेंगे। शेष आवेदको को अगले वित्त वर्ष में योजना का लाभ दिया जायेगा। उक्त दोनो योजनाओं में क्रय के बाद गोटर चलित साईकिल एवं ई-स्कूटर 03 वर्ष तक बेची नही जा सकेगी तथा उस पर अनिवार्य रूप से लिखना होगा कि “कर्मकार कल्याण मण्डल के अनुदान से क्रय किया गया“ है। उक्त योजनाओं के लिये पदाभिहीत अधिकारी सहायक श्रमायुक्त, श्रम पदाधिकारी, सहायक श्रम पदाधिकारी को नियुक्त किया गया है। योजना के लिये आवेदन जिला श्रम कार्यालय में किया जाएगा।

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