श्योपुर 23 जनवरी 2026
ग्राम मठेपुरा से संबंधित एक समाचार पत्र में प्रकाशित खबर को लेकर जिला प्रशासन ने स्थिति स्पष्ट करते हुए भ्रम की सभी आशंकाओं पर पूर्ण विराम लगा दिया है। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा के निर्देशानुसार तहसीलदार श्योपुर मनीषा मिश्रा ने तथ्यात्मक वस्तुस्थिति जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि ग्राम मठेपुरा के भूमि सर्वे क्रमांक 27/8 से किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नहीं हटाया गया है।
तहसीलदार मनीषा मिश्रा ने बताया कि माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक WP/12187/2024 में पारित आदेश दिनांक 25-10-2024 के निर्देशों के पालन में न्यायालय कलेक्टर जिला श्योपुर के प्रकरण क्रमांक 0006/बी-121/2025-26, आदेश दिनांक 15-12-2025 के अनुसार विधिसम्मत कार्रवाई की गई। इसके तहत न्यायालय तहसीलदार श्योपुर के प्रकरण क्रमांक 0055/अ-68/2025-26 में विधिवत सुनवाई के बाद दिनांक 01-01-2026 को बेदखली आदेश पारित किया गया।
बेदखली आदेश के पालन में दिनांक 03-01-2026 को ग्राम मठेपुरा के भूमि सर्वे क्रमांक 27/1, 27/2, 27/3, 27/7 एवं 27/12 से अतिक्रमण हटाया गया। जबकि भूमि सर्वे क्रमांक 27/8 के संबंध में स्थिति पूरी तरह भिन्न और स्पष्ट है।
तहसीलदार ने बताया कि राज्य वक्फ न्यायाधिकरण भोपाल में प्रकरण क्रमांक ए-03/2020, वक्फ कमेटी मजार मिट्ठेशाह ग्राम मठेपुरा द्वारा अध्यक्ष आरिफ बेग बनाम मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य प्रकरण लंबित है। इस मामले में माननीय वक्फ न्यायाधिकरण द्वारा दिनांक 24-06-2022 को भूमि सर्वे क्रमांक 27/8 पर निषेधाज्ञा पारित की गई है।
निषेधाज्ञा के आदेश के पालन में भूमि सर्वे क्रमांक 27/8 पर किसी भी प्रकार की अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नहीं की गई है। जिला प्रशासन ने दो टूक शब्दों में स्पष्ट किया है कि पूरी कार्रवाई न्यायालयीन आदेशों के अनुरूप, पारदर्शी और विधिसम्मत रूप से की गई है।
