श्योपुर, 10 जुलाई 2025
जिले में औषधि नियमों के उल्लंघन पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए दो मेडिकल दुकानों के लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा के निर्देश पर, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के मार्गदर्शन में मेडिकल स्टोर्स का औचक निरीक्षण किया जा रहा है।
ड्रग इंस्पेक्टर मनीष कुशवाह द्वारा हाल ही में पाली रोड स्थित मेसर्स नैतिक मेडिकल स्टोर एवं फक्कड़ चौराहा स्थित मेसर्स श्री महाप्रभुजी मेडिकल एजेंसी का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान दोनों दुकानों में नियमों का पालन न किया जाना पाया गया।
कारण बताओ नोटिस के बाद हुई कार्रवाई
मेसर्स नैतिक मेडिकल स्टोर द्वारा कारण बताओ नोटिस का कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया, जबकि श्री महाप्रभुजी मेडिकल एजेंसी द्वारा दिया गया उत्तर संतोषजनक नहीं पाया गया। इन कमियों के आधार पर औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 तथा नियमावली 1945 के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए दोनों मेडिकल दुकानों के लाइसेंस दो-दो दिवस के लिए निलंबित कर दिए गए हैं।
प्रशासन की सख्ती जारी
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिले में दवाओं की बिक्री एवं भंडारण में किसी भी प्रकार की लापरवाही या नियमों की अनदेखी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। निरीक्षण की यह प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी और दोषी पाए जाने पर संबंधित संस्थाओं पर नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।