बिना खाद्य लाइसेंस कारोबार पड़ा भारी तो होगी कार्रवाई

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खाद्य पंजीयन के लिए 1 जून से विशेष शिविर, वीरपुर सहित पांच स्थानों पर बनेंगे नए लाइसेंस

किराना, डेयरी, मेडिकल, फास्टफूड, रेस्टोरेंट और मिष्ठान संचालक अनिवार्य रूप से कराएं पंजीयन

बिना खाद्य लाइसेंस कारोबार करना कानूनन अपराध, खाद्य विभाग ने जारी की चेतावनी

श्योपुर, 29 मई 2026  CrimeNationalNews

जिले में खाद्य सुरक्षा नियमों को प्रभावी बनाने के लिए प्रशासन ने विशेष अभियान शुरू किया है। कलेक्टर शीला दाहिमा के मार्गदर्शन में खाद्य पदार्थों से संबंधित व्यवसाय करने वाले दुकानदारों और प्रतिष्ठानों के लिए खाद्य पंजीयन एवं लाइसेंस नवीनीकरण शिविर आयोजित किए जाएंगे।  BreakingNews

फूड सेफ्टी ऑफिसर धर्मेंद्र जैन ने बताया कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत खाद्य व्यवसाय संचालित करने वाले सभी व्यापारियों के लिए खाद्य पंजीयन और लाइसेंस अनिवार्य है। बिना लाइसेंस खाद्य सामग्री का व्यवसाय करना दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है।

यहां लगेंगे विशेष शिविर SheopurNews 

  • 01 जून 2026 – पंचायत भवन, वीरपुर
  • 04 जून 2026 – पंचायत भवन, ढोढर
  • 08 जून 2026 – तहसील कार्यालय, कराहल
  • 11 जून 2026 – जगदीश धर्मशाला, बड़ौदा
  • 15 जून 2026 – धर्मशाला, विजयपुर  FoodSafety

इन व्यवसायियों के लिए जरूरी है पंजीयन

खाद्य विभाग के अनुसार किराना दुकान, मेडिकल स्टोर, दूध डेयरी, दूध विक्रेता, फल-सब्जी विक्रेता, फास्टफूड सेंटर, रेस्टोरेंट, मिष्ठान भंडार, आटा चक्की, ऑयल स्पेलर, पान दुकान, कैंटीन एवं खाने-पीने की सामग्री बेचने वाले सभी व्यवसायियों को खाद्य पंजीयन कराना अनिवार्य है।

जिन व्यापारियों ने पहले से पंजीयन या लाइसेंस बनवा रखा है, वे शिविर में पहुंचकर उसका नवीनीकरण भी करा सकते हैं।  FoodRegistration

ये दस्तावेज साथ लाना होगा जरूरी 

खाद्य पंजीयन एवं लाइसेंस के लिए आवेदन करते समय आवेदक को—

  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • आधार कार्ड
  • पैन कार्ड
  • दुकान की फोटो
  • दुकान का नाम
  • संचालक का मोबाइल नंबर

साथ लेकर उपस्थित होना होगा।  Sheopur

खाद्य विभाग की सख्त चेतावनी  FoodDepartment

खाद्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि बिना खाद्य पंजीयन या वैध लाइसेंस के खाद्य सामग्री का कारोबार करने वालों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। इसलिए सभी खाद्य व्यवसायी निर्धारित तिथि पर शिविर में पहुंचकर अपना पंजीयन एवं लाइसेंस संबंधी कार्य पूर्ण कराएं। 

 

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