होली पर शुष्क दिवस घोषित, 4 मार्च को शराब बिक्री पर पूरी तरह रोक

0
2
Spread the love

धुलेण्डी के दिन सुबह से शाम 4 बजे तक मदिरा दुकानें और बार बंद

श्योपुर, 02 मार्च 2026

 होली पर्व के मद्देनजर जिले में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने शुष्क दिवस घोषित किया है। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा ने मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किया है।

जारी आदेश के अनुसार 04 मार्च 2026 (बुधवार) को होली (धुलेण्डी) के दिन प्रातः काल से अपरान्ह 04:00 बजे तक श्योपुर जिले की समस्त कम्पोजिट मदिरा दुकानें एवं एफएल-3 बार पूर्णतः बंद रहेंगे। इस अवधि में मदिरा का क्रय-विक्रय पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।


शांति व्यवस्था के लिए फैसला

यह आदेश मप्र राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 47, दिनांक 14 फरवरी 2025 में प्रकाशित कम्पोजिट मदिरा फुटकर बिक्री दुकानों के निष्पादन की व्यवस्था वर्ष 2025-26 की शर्तों की कण्डिका 48.1 के तहत जारी किया गया है। प्रशासन का उद्देश्य होली पर्व के दौरान जिले में शांति, सौहार्द और कानून-व्यवस्था बनाए रखना है।


उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

साफ संदेश—होली खुशियों का पर्व है, शांति भंग करने वालों पर सख्ती तय है।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here