होली की भाईदूज पर 05 मार्च को स्थानीय अवकाश घोषित

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कलेक्टर के आदेश, बैंक–कोषालय व परीक्षाओं पर लागू नहीं होगा अवकाश

श्योपुर, 02 मार्च 2026

 होली पर्व के अवसर पर श्योपुर जिले में भाईदूज (05 मार्च 2026) को स्थानीय अवकाश रहेगा। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा द्वारा वर्ष 2026 के लिए घोषित स्थानीय अवकाशों के क्रम में यह निर्णय लिया गया है।

जारी आदेश के अनुसार श्योपुर जिले में 05 मार्च 2026 (होली की भाईदूज) तथा 11 नवंबर 2026 (दीपावली की भाईदूज) को संपूर्ण जिले में स्थानीय अवकाश प्रभावी रहेगा।


अन्य स्थानीय अवकाश भी घोषित

  • 12 सितंबर 2026 (शनिवार) — मेला छिमछिमा हनुमान जी मंदिर, विजयपुर के अवसर पर तहसील क्षेत्र विजयपुर एवं वीरपुर में स्थानीय अवकाश।

  • 22 सितंबर 2026डोल ग्यारस / जल झूलनी एकादशी पर तहसील क्षेत्र श्योपुर, बड़ौदा एवं कराहल में स्थानीय अवकाश।


इन पर नहीं होगा अवकाश लागू

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यह स्थानीय अवकाश बैंक, कोषालय एवं उप-कोषालयों पर लागू नहीं होगा। साथ ही, जिन शैक्षणिक संस्थानों में इन तिथियों पर परीक्षाएं निर्धारित हैं, वहां भी यह अवकाश प्रभावशील नहीं रहेगा।

संदेश स्पष्ट—भाईदूज पर जिले में अवकाश, लेकिन आवश्यक सेवाएं और परीक्षाएं यथावत रहेंगी।

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