14 मार्च को लोक अदालत, धारा 138 एनआई एक्ट व प्रीलिटिगेशन प्रकरणों पर फोकस
श्योपुर, 26 फरवरी 2026
माननीय मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के दिशा-निर्देशानुसार 14 मार्च 2026 को प्रस्तावित नेशनल लोक अदालत के सफल क्रियान्वयन को लेकर जिला न्यायालय श्योपुर परिसर स्थित एडीआर भवन में प्रीसिटिंग बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कपिल मेहता ने की।
बैठक में धारा 138 एनआई एक्ट (चेक बाउंस) से जुड़े मामलों सहित अन्य राजीनामा योग्य प्रकरणों को नेशनल लोक अदालत के माध्यम से अधिकतम संख्या में निराकृत करने की रणनीति पर चर्चा की गई। न्यायाधीशों, बैंक अधिकारियों और अधिवक्ताओं को लोक अदालत का व्यापक प्रचार-प्रसार करने तथा प्रीलिटिगेशन स्तर पर सुलह योग्य मामलों में पक्षकारों को समयबद्ध नोटिस जारी कर समझौतावार्ता कराने के निर्देश दिए गए, ताकि न्यायालय में दर्ज होने से पहले ही मामलों का समाधान हो सके।
प्रचार-प्रसार और समझौतावार्ता पर जोर
अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि जिन प्रकरणों का निराकरण प्रीलिटिगेशन के जरिए संभव है, उनमें प्रीसिटिंग के माध्यम से पक्षकारों को समझाईश देकर लोक अदालत में राजीनामे से निपटारा कराया जाए। इससे न्यायिक प्रक्रिया का बोझ घटेगा और त्वरित न्याय सुनिश्चित होगा।
बैठक में रहे उपस्थित
बैठक में प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय संजय गोयल, विशेष न्यायाधीश एवं प्रभारी अधिकारी नेशनल लोक अदालत लीलाधर सोलंकी, अध्यक्ष जिला अभिभाषक संघ श्योपुर ओमप्रकाश गुप्ता, प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रतिष्ठा अवस्थी, तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश बबीता हौरा शर्मा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संध्या मरावी, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण वर्षा सूर्यवंशी मजूमदार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अमोघ अग्रवाल, मनदीप कौर सेहमी, ऋचा भट्ट, पूर्वी राय, जिला विधिक सहायता अधिकारी योगेश बंसल, सचिव जिला अभिभाषक संघ शरद जैन सहित बैंक व बीएसएनएल विभाग के अधिकारी और संबंधित अधिवक्तागण उपस्थित रहे।
संदेश स्पष्ट—लोक अदालत से त्वरित, सस्ता और सौहार्दपूर्ण न्याय; 14 मार्च को अधिकतम मामलों के समाधान का लक्ष्य।
