श्योपुर, 19 फरवरी 2026
श्योपुर जिले में भविष्य की यातायात व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने बड़ा निर्णय लिया है। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा ने उप पंजीयक, मुद्रांक एवं पंजीयन कार्यालय को निर्देश जारी कर स्पष्ट किया है कि ग्राम रायपुरा एवं वर्धाबुजुर्ग क्षेत्र में सड़क किनारे होने वाले भूमि क्रय-विक्रय पंजीयन अब मध्य सड़क से 45 फीट दूरी छोड़कर ही किए जाएंगे।
रेलवे स्टेशन को ध्यान में रखकर लिया गया फैसला
जारी निर्देशों के अनुसार वर्धाबुजुर्ग में ब्रॉडगेज लाइन पर नया रेलवे स्टेशन निर्माणाधीन है। निकट भविष्य में इस स्टेशन तक पहुंचने के लिए वर्धाबुजुर्ग से एनएच पाली रोड तक का ग्रामीण मार्ग मुख्य संपर्क मार्ग बनेगा, जहां भारी यातायात और भीड़भाड़ की संभावना है।
सड़क चौड़ीकरण के मानकों का पालन अनिवार्य
प्रशासन ने “जियोमैट्रिक डिजाइन स्टैंडर्ड फॉर रूरल नॉन-अर्बन हाईवे” का हवाला देते हुए बताया कि ग्रामीण मार्गों में—
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सड़क की प्रस्तावित चौड़ाई: 25 मीटर
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नियंत्रण रेखाओं के बीच कुल चौड़ाई: 30 मीटर
का प्रावधान है।
इसी मानक को सुरक्षित रखने के लिए सड़क किनारे होने वाली प्लॉटिंग और कृषि भूमि की रजिस्ट्री में 45 फीट का सेटबैक अनिवार्य किया गया है।
रजिस्ट्री दस्तावेज में करना होगा स्पष्ट उल्लेख
निर्देश दिए गए हैं कि:
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सड़क से 45 फीट दूरी छोड़कर ही भूमि का क्रय-विक्रय पंजीयन किया जाए।
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यह शर्त रजिस्ट्री दस्तावेज में स्पष्ट रूप से दर्ज की जाए।
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नियमों की अनदेखी भविष्य में मार्ग को संकीर्ण बना सकती है, जिससे यातायात प्रभावित होगा।
भविष्य की योजना, अभी से नियंत्रण
प्रशासन का मानना है कि अभी से नियमन नहीं किया गया तो रेलवे स्टेशन शुरू होने के बाद अनियंत्रित निर्माण से मार्ग बाधित हो सकता है। इस निर्णय को भविष्य के ट्रैफिक दबाव और क्षेत्रीय विकास को देखते हुए अहम माना जा रहा है।
Crime National News – विश्लेषण
अक्सर विकास कार्यों के बाद सड़कें संकरी पड़ जाती हैं और फिर अतिक्रमण हटाने की नौबत आती है। इस बार प्रशासन ने पहले ही लाइन खींच दी है—ताकि आने वाले समय में रेलवे कनेक्टिविटी सुचारू रहे और अव्यवस्थित बसाहट विकास में बाधा न बने।
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