श्योपुर 09 फरवरी 2026
मध्यप्रदेश शासन के सामाजिक न्याय एवं निशक्तजन कल्याण विभाग द्वारा प्रदेशभर में सामाजिक सुरक्षा पेंशन की 12 योजनाएं संचालित की जा रही हैं। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा ने नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले पात्र हितग्राहियों से योजनाओं का लाभ लेने के लिए आवेदन करने की अपील की है।
कलेक्टर वर्मा ने बताया कि 12 जनवरी से 31 मार्च तक संकल्प से समाधान अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत वार्डों और ग्रामों में शिविर लगाए जा रहे हैं, वहीं मैदानी अमला डोर-टू-डोर जाकर आवेदन भी प्राप्त कर रहा है। पात्र हितग्राही सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं में आवेदन कर लाभ ले सकते हैं।
उप संचालक सामाजिक न्याय शशिकिरण इक्का ने जानकारी दी कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के बीपीएल सूची में शामिल वृद्धजन पात्र हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना में 40 से 79 वर्ष आयु वर्ग की बीपीएल विधवा महिलाएं आवेदन कर सकती हैं।
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निशक्त पेंशन योजना के अंतर्गत 18 से 79 वर्ष आयु के बीपीएल दिव्यांग, जिनकी दिव्यांगता 80 प्रतिशत या उससे अधिक है, पात्र हैं। कन्या अभिभावक पेंशन योजना में केवल पुत्री संतान वाले दंपत्ति पात्र हैं, जिनमें से किसी एक की आयु 60 वर्ष या अधिक होना आवश्यक है।
6 वर्ष से अधिक आयु के बहुदिव्यांग या मानसिक रूप से अविकसित दिव्यांगजन भी सामाजिक सुरक्षा पेंशन के पात्र हैं। 60 वर्ष या अधिक आयु के निराश्रित वृद्धजन तथा वृद्धाश्रम में निवासरत वरिष्ठ नागरिकों को भी पेंशन का लाभ दिया जाता है।
परित्याक्ता महिलाओं के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 18 से 59 वर्ष आयु की बीपीएल सूची में शामिल महिलाएं पात्र हैं। दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन योजना में 6 से 18 वर्ष आयु के ऐसे दिव्यांगजन, जिनकी निशक्तता 40 प्रतिशत या उससे अधिक है, लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा 18 से 79 वर्ष और 80 वर्ष से अधिक आयु के दिव्यांगजनों के लिए भी पेंशन योजना लागू है।
कल्याणी पेंशन योजना में 18 से 79 वर्ष और उससे अधिक आयु की विधवा महिलाएं लाभ प्राप्त कर सकती हैं। वहीं 50 वर्ष से अधिक आयु की अविवाहित महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री अविवाहित पेंशन योजना संचालित की जा रही है।
इन सभी पेंशन योजनाओं के अंतर्गत 600 रुपये प्रतिमाह पेंशन प्रदान की जाती है। आवेदन ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और नगरीय निकायों के माध्यम से किया जा सकता है। आवेदन के साथ आयु प्रमाण पत्र के रूप में वोटर कार्ड, दसवीं की अंकसूची, जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड या मेडिकल ऑफिसर द्वारा जारी प्रमाण पत्र मान्य है।
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