श्योपुर, 16 दिसंबर 2025
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा के मार्गदर्शन में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा घरेलू गैस सिलेंडरों के व्यवसायिक दुरुपयोग पर कार्रवाई करते हुए विभिन्न प्रतिष्ठानों से 14 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए गए हैं।
फूड विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार मुरैना मिष्ठान भंडार (बड़ौदा रोड), सुनील बाथम चाट भंडार (पुल दरवाजा), चतुर्भुज बाथम पराठा दुकान (पुल दरवाजा), किसान दूध डेयरी (पुल दरवाजा), विकास गैस सर्विस (पुल दरवाजा), मारवाड़ी नमकीन कार्नर (जयस्तंभ), देव दूध डेयरी (पुरानी सब्जी मंडी के पीछे) तथा बाबूलाल हलवाई भोजनालय (गोलंबर चौक) से घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यवसायिक उपयोग पाया गया।
जांच के दौरान द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण विनियमन) आदेश 2000 की कंडिका 3.1(ग) के उल्लंघन की पुष्टि होने पर 14 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त कर श्योपुर गैस एजेंसी की सुपुर्दगी में दिए गए हैं। मामले में अग्रिम कार्रवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।
फूड विभाग ने सभी प्रतिष्ठान संचालकों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यवसायिक उपयोग न करें, अन्यथा संबंधितों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी
