श्योपुर जिले में कार्बाइड गन पर पूरी तरह प्रतिबंध, उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई

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श्योपुर, 24 अक्टूबर 2025
दीपावली के दौरान “कार्बाइड गन” के खतरनाक उपयोग पर लगाम कसते हुए कलेक्टर अर्पित वर्मा ने बड़ा आदेश जारी किया है।
अब श्योपुर जिले में कार्बाइड गन का निर्माण, क्रय, विक्रय, प्रदर्शन और उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जारी किया गया है।


⚠️ गैस लाइटर और कैल्शियम कार्बाइड से बनी गन पर रोक

कलेक्टर के आदेश के अनुसार, गैस लाइटर, प्लास्टिक पाइप लाइन और कैल्शियम कार्बाइड से बनी “कार्बाइड गन” या इसी तरह के किसी अन्य खतरनाक उपकरण का उपयोग कानूनन अपराध माना जाएगा।
इन गनों से उत्पन्न एसिटिलीन गैस आँखों, मस्तिष्क और नर्वस सिस्टम के लिए गंभीर रूप से हानिकारक बताई गई है।

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सोशल मीडिया पर वीडियो के बाद सख्ती

कलेक्टर ने बताया कि दीपावली के दौरान सोशल मीडिया पर कार्बाइड गन से हादसों के कई वीडियो सामने आए थे।
इन घटनाओं से जन-जीवन, स्वास्थ्य और पर्यावरण की सुरक्षा को खतरा पैदा हो रहा था।
इसी वजह से यह प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है ताकि कानून व्यवस्था और सार्वजनिक सुरक्षा बनी रहे।


पहले भी जारी हो चुके हैं पटाखों के नियम

ज्ञात हो कि दीपावली से पहले भी कलेक्टर अर्पित वर्मा ने पटाखों के निर्माण, वितरण और प्रस्फोटन को लेकर मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) लागू की थी।
अब कार्बाइड गन पर भी सख्त कार्रवाई का संदेश प्रशासन ने साफ कर दिया है।


👁️ अन्य जिलों में भी हुए हादसे

आदेश में उल्लेख है कि प्रदेश के अन्य जिलों में कार्बाइड गन से आंखों की रोशनी जाने और गंभीर चोटें लगने के मामले सामने आए हैं।
इसलिए कलेक्टर ने कहा कि किसी भी आयोजन — विवाह समारोह या सामाजिक कार्यक्रम — में इन गनों के प्रयोग पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

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☎️ सूचना दें — होगी कार्रवाई

कलेक्टर के आदेश में कहा गया है —
“अगर किसी व्यक्ति के पास कार्बाइड गन के निर्माण, विक्रय या उपयोग की सूचना है, तो वह तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम नंबर 7049101054 पर सूचित करें।”
पुलिस अधीक्षक कार्यालय ऐसी सूचनाओं पर तुरंत कार्रवाई करेगा और आदेश का उल्लंघन करने वालों पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत केस दर्ज किया जाएगा।


📢 सख्त संदेश जनता के नाम

कलेक्टर अर्पित वर्मा ने चेतावनी दी है —
“कार्बाइड गन से जुड़ी कोई भी गतिविधि अब अपराध मानी जाएगी। जनता की सुरक्षा सर्वोच्च है और इस आदेश का उल्लंघन किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।”

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