कॉलोनाइजरों ने पूर्व आदेशों को किया हवा-हवाई, कॉलोनाइजरों की मनमानी पर सख्ती – अब हर साइट पर लगेंगे सूचना बोर्ड, कलेक्टर ने दिए आदेश

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श्योपुर, 06 सितंबर 2025
जिले में अवैध कॉलोनियों की बाढ़ और कॉलोनाइजरों की मनमानी पर लगाम कसने के लिए कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा ने एक बार फिर एडवाइजरी जारी की है

पूर्व में भी प्रशासन द्वारा कॉलोनाइजरों को निर्देश दिए गए थे कि हर कॉलोनी की साइट पर सूचना बोर्ड लगाएँ, लेकिन आज तक शहर में कहीं भी ऐसा बोर्ड नहीं दिखा। नतीजतन, शहरवासियों के बीच यह आम चर्चा का विषय रहा कि आखिर कॉलोनाइजर आदेशों को कब तक हवा-हवाई करते रहेंगे।

कलेक्टर के नए निर्देश

कलेक्टर ने साफ कहा है कि अब हर कॉलोनी की साइट पर कॉलोनाइजरों को सूचना बोर्ड लगाना अनिवार्य होगा। इसमें यह जानकारी दर्ज करनी होगी –

  • कॉलोनाइजर का रजिस्ट्रेशन क्रमांक

  • टीएनसीपी की मंजूरी

  • भूमि का डायवर्जन आदेश

  • भूमि की रजिस्ट्री संख्या व नाम

 नागरिकों के लिए चेतावनी

उन्होंने नागरिकों से अपील की कि –

  • प्लॉट खरीदने से पहले संपूर्ण जांच-पड़ताल अवश्य करें।

  • केवल वैध और स्वीकृत कॉलोनी में ही प्लॉट खरीदें।

  • भवन निर्माण कराने से पहले भवन स्वीकृति अवश्य लें।

 अवैध कॉलोनियों में प्लॉट खरीदने से होने वाली दिक्कतें

  • नामांतरण संभव नहीं होगा।

  • बैंक लोन की सुविधा नहीं मिलेगी।

  • बिजली, पानी, सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहना पड़ेगा।

 प्रशासन की सख्ती

कलेक्टर ने तीनों एसडीएम को निर्देश दिए कि –

  • अपने-अपने क्षेत्र की कॉलोनियों में कॉलोनाइजर से सूचना पटल लगवाना सुनिश्चित करें।

  • अवैध कॉलोनी काटने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाए।

अब शहरवासी यह देखने को उत्सुक हैं कि क्या इस बार कॉलोनाइजर वाकई आदेश का पालन करेंगे और साइटों पर बोर्ड लगाएंगे या फिर पहले की तरह टालमटोल करेंगे। निगाहें अब प्रशासन की सख्ती पर टिकी हैं।

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