पाली स्थित चंबल पुल से भारी वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध

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श्योपुर, 02 अगस्त 2025

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा ने मोटरयान अधिनियम 1994 की धारा 215 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए पाली स्थित चंबल नदी के पुल से भारी वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। यह प्रतिबंध 10 अगस्त 2025 तक प्रभावशील रहेगा।

जारी आदेश में उल्लेख किया गया है कि कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण उपसंभाग ग्वालियर द्वारा चंबल पाली पुल का निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के उपरांत बताया गया कि यह पुल वर्ष 1995 में राजस्थान सरकार द्वारा बनाया गया था, जो वर्तमान में राष्ट्रीय राजमार्ग-552 के एकरेखन में आता है।

निरीक्षण रिपोर्ट में उल्लेख है कि पुल के दोनों ओर की एप्रोच स्लैबें “सेटल” हो गई हैं। इन सेटल स्लैबों को डिस्मेंटल कर रिटेनिंग वॉल का निर्माण कर बैकफिलिंग एवं कॉम्पैक्शन के उपरांत ही दोबारा एप्रोच स्लैब्स का निर्माण किया जाना उपयुक्त होगा। इस बीच सेटल हुई स्लैबों पर भारी वाहनों का आवागमन खतरनाक एवं अनुचित माना गया है।

इसके अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्योपुर द्वारा भी चंबल पुल से भारी वाहनों (जैसे यात्री बसें और सभी प्रकार के लोडिंग वाहन) के यातायात को प्रतिबंधित करने की अनुशंसा की गई है।

उक्त प्रतिवेदन एवं तकनीकी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से भारी वाहनों के आवागमन पर रोक लगाने का निर्णय लिया है।

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