खनिज के अवैध परिवहन पर 2 लाख 22 हजार का जुर्माना

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श्योपुर, 25 मार्च 2025
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा द्वारा खनिज के अवैध परिवहन से संबंधित दो प्रकरणो में 2 लाख 22 हजार 250 रूपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है। उक्त दोनों प्रकरण गत सप्ताह में खनिज अधिकारी राजेन्द्र सिंह परमार एवं खनिज निरीक्षक श्री अभिषेक पटले द्वारा पंजीबद्ध किये गए थे, जिनमें एक वाहन को एमसेंड खनिज के अवैध परिवहन एवं एक ट्रेक्टर को रेत के अवैध भण्डारण मे जप्त करने की कार्यवाही की गई थी।
इसी क्रम में ट्रक क्रमांक आरजे 12 जीए 1328 वाहन मालिक  भैरू सिंह निवासी कोली मोहल्ला बस स्टैण्ड के पीछे पर 2 लाख 10 हजार रूपये तथा ट्रेक्टर क्रमांक एमपी 31 जेडसी 6096 वाहन मालिक  सुनील आर्य पर 12 हजार 250 रूपये अर्थदण्ड की कार्यवाही की गई है।
खदान क्षेत्र के चारो ओर सुरक्षा उपाय करने के निर्देश
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा द्वारा जिले में संचालित खनिज खदानो के चारो ओर सुरक्षा उपाय करने के संबंध में निर्देश दिये गये है। सभी पट्टेदारो को इस संबंध में निर्देश जारी किये गये है कि खदान के चारो ओर तार फेंसिंग, सूचना बोर्ड एवं खदान की सीमा दर्शाने वाले प्रतीक स्तम्भ एवं मुनारे स्थापित की जायें, सुरक्षा उपाय नही करने वाले पट्टेदारो के विरूद्ध खदान निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी।
खनिज अधिकारी राजेन्द्र सिंह परमार ने बताया कि गत दिनो विजयपुर तहसील के ग्राम चंदेली स्थित पत्थर खदान में हुई दुर्घटना के सम्बन्ध में खदान संचालक तथा पट्टेदार को खदान निरस्त हेतु कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है।

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