श्योपुर, 27 जनवरी 2025
कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर शराब का विक्रय करने वाली मदिरा दुकानों के लाईसेंस निंलबित अथवा निरस्त करने की कार्यवाही करने के निर्देश जारी किये गये है। इसके साथ ही सभी शराब दुकानों पर रेट लिस्ट लगाये जाने के लिए भी निर्देशित किया गया है।
कलेक्टर द्वारा जारी किये गये निर्देशो के अनुसार मदिरा का विक्रय निर्धारित अधिकतम विक्रय मूल्य से अधिक दर पर किये जाने एवं दुकानो पर शराब के दाम की सूची प्रदर्शित नही किये जाने संबंधी सूचनाओं पर सभी लाईसेंसधारी मदिरा दुकान संचालको को निर्देशित किया गया है कि वे लाईसेंस शर्तो का पालन सुनिश्चित करें, अन्यथा लाईसेंस निलंबन एवं निरस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी। निर्देशो के अनुसार शराब दुकानों से मदिरा का विक्रय निर्धारित विक्रय मूल्य से कम एवं अधिकतम विक्रय मूल्य से अधिक मूल्य पर नही किया जा सकता है। इसी प्रकार मदिरा दुकानों पर मदिरा की विक्रय दरो का प्रदर्शन किया जाना है।
इस संबंध में निर्देश जारी किये गये है कि सभी शराब दुकानदार अपनी-अपनी दुकानों पर रेट लिस्ट प्रदर्शित करेंगे तथा निर्धारित मूल्य पर शराब का विक्रय करेंगे। इसका उल्लघंन पाये जाने पर धारा 31 के तहत लाईसेंस निलंबन अथवा निरस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी।