श्योपुर, 30/11/ 2024
मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल योजना अंतर्गत संचालित भवन एवं अन्य संनिर्माण ई-स्कूटर हेतु अनुदान योजना 2024 के तहत पंजीकृत श्रमिकों को ई-स्कूटर खरीदनें के लिए मण्डल की ओर से अनुदान प्रदाय किया जा रहा है।
श्रम निरीक्षक सुश्री लक्की शिवहरे ने बताया कि योजना अंतर्गत पात्रता के लिए ऐसे निर्माण श्रमिक का 05 वर्ष तक सतत रूप से वैद्य पंजीयनधारी होना चाहिये। योजनांतर्गत केवल ऐसे स्कूटर के क्रय पर हितलाभ दिया जायेगा जिन ई स्कूटरों के लिए आरटीओ का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। पंजीकृत निर्माण श्रमिक के स्वयं के नाम से ई-स्कूटर क्रय किये जाने पर ही हितलाभ देय होगा अर्थात ई-स्कूटर का रजिस्ट्रेशन पंजीकृत निर्माण श्रमिक के नाम से होना चाहिये। योजना अंतर्गत हितलाभ राशि पंजीकृत निर्माण श्रमिक को ई-स्कूटर वाहन क्रय करने हेतु ई-स्कूटर के मूल्य की 50 प्रतिशत राशि (अधिकतम 40,000 रूपये) मंडल द्वारा अनुदान के रूप में प्रदाय की जावेगी।
आवेदक द्वारा ई-स्कूटर क्रय कर मंडल के पोर्टल (https://labour.mp.gov.in/Public/k~Application /RegsiterSchemeApplication.aspx) पर अनुदान हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जायेगा। आवेदक द्वारा आवेदन के साथ पोर्टल दस्तावेज अपलोड किये जायेगे, जिसमें ई-स्कूटर का रजिस्ट्रेशन कार्ड, ई-स्कूटर क्रय का बिल, श्रमिक की ई-स्कूटर के साथ फोटो, जिसमें ई-स्कूटर का रजिस्ट्रेशन क्रमंाक स्पष्ट प्रदर्शित हो तथा ड्राईविंग लाईसेंस की फोटो शामिल है।
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