श्योपुर, 10 जुलाई 2024
कलेक्टर लोकेश कुमार जांगिड द्वारा लोक सेवा गांरटी अधिनियम के तहत समय सीमा में विभिन्न सेवाओं को प्रदाय नही करने पर 47 पंचायत सचिवों पर 30 हजार 500 रूपये का जुर्माना लगाया है। लोक सेवा गांरटी अधिनियम के तहत आवेदक हितग्राहियों को लोक सेवा केन्द्रों के माध्यम से समय सीमा में विभिन्न सेवाओं को प्रदाय किये जाने का प्रावधान है। लोक सेवा केन्द्रो के माध्यम से प्राप्त आवेदनों में समय सीमा में आवेदकों को सेवाओं का लाभ देने में लापरवाही बरतने तथा समय सीमा में सेवा प्रदान नही करने पर अधिनियम के तहत जुर्माने की कार्यवाही की गई है।
कलेक्टर लोकेश कुमार जांगिड द्वारा जारी आदेश के अनुसार समय सीमा से बाहर हुए आवेदनो की संख्या के मान से ग्राम पंचायत आरोद, बडागांव, बगडुआ, बर्धा बुजुर्ग, बर्धाखुर्द, बासोद, भेला भीमलत, बिजरपुर, वीरपुर, बुढेरा, दोर्द, गोहर, गोपालपुरा, हिरनीखेडा, जैदा, जमुर्दी, जवासा, झिरन्या, ज्वालापुर, कराहल, खितवद, रीछी, सेंसईपुरा, सुठारा, तलावदा के पंचायत सचिवो पर 500-500 रूपये का जुर्माना किया गया है। जबकि ग्राम पंचायत करियादेह के पंचायत सचिव पर 1500 रूपये, निमानिया पंचायत सचिरपाल, किन्नपुरा, कुण्डहवेली, ललितपुरा, लहचौडा, मेवाडा, नगदी, ननावद, नंदापुर, पनवाडा, रनाव पर 1250 रूपये, बरगवा, ढेगदा, लहरौनी, मेदावली, नागरगावडा, रघुनाथपुर, सुबकरा के पंचायत सचिवों पर 750-750 रूपये, गोरस, गुरनावदा के पंचायत सचिवों पर 1-1 हजार रूपये तथा ग्राम पंचायत पनवाडा के पंचायत सचिव पर 3 हजार रूपये का जुर्माना किया गया है।
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