पेम्पलेट/पोस्टर पर मुद्रक तथा प्रकाशक का नाम अंकित होना अनिवार्य प्रिंटिंग प्रेस संचालकों की बैठक आयोजित

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श्योपुर, 17 मार्च 2024
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी लोकेश कुमार जांगिड की अध्यक्षता में लोकसभा निर्वाचन के मद्देनजर प्रिंटिंग प्रेस संचालकों की बैठक कलेक्टेªट सभाकक्ष में आयोजित की गई। इस दौरान पुलिस अधीक्षक श्री अभिषेक आनन्द, अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ एके रोहतगी, एसडीएम  मनोज गढवाल, डिप्टी कलेक्टर  वायएस तोमर सहित प्रिटिंग प्रेस संचालक उपस्थित रहें।
कलेक्टर  लोकेश कुमार जांगिड ने कहा कि लोकसभा निर्वाचन से संबंधित प्रचार प्रसार के लिये अभ्यर्थी/राजनैतिक दल द्वारा प्रिंट करवाये जाने वाले प्रत्येक पेम्पलेट या पोस्टर पर मुद्रक, प्रकाशक का नाम अंकित होना अनिवार्य है। सभी प्रिंटिंग प्रेस संचालक निर्वाचन संबंधी पेम्पलेट/पोस्टर पर अपने प्रकाशक का नाम आवश्यक रूप से अंकित कराएं। बैनर, पोस्टर और पम्पलेट के संबंध में लोक अधिनियम प्रतिनिधित्व की धारा 127 क में किए प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए अवगत कराया कि धारा 127 क में निहित प्रावधानों के मुताबिक कोई भी व्यक्ति ऐसी निर्वाचन पुस्तिका या पोस्टर मुद्रित तथा प्रकाशित नहीं कराएगा जिस पर मुद्रक और प्रकाशक के नाम पते नहीं होंगे। उपबंधों के पालन में दिए गए निर्देशों के तहत मुद्रक द्वारा मुद्रित सभी निर्वाचन संबंधी पम्पलेटों, पोस्टर्स या इसी तरह की अन्य सामग्री के मुखपृष्ठ पर मुद्रक एवं प्रकाशन के नाम-पते अंकित किए जायेंगे।
लोकसभा निर्वाचन-2024 के अंतर्गत जिले की विधानसभा क्षेत्र श्योपुर एवं विजयपुर में निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेने वाले सभी अभ्यर्थी अथवा राजनैतिक दल प्रचार-प्रसार हेतु मुद्रित कराई जाने वाली सभी सामग्रियो की एक प्रति अनिवार्य रूप से जिला स्तरीय मीडिया सर्टिफिकेशन एण्ड मॉनीटरिंग कमेटी जिला जनसंपर्क कार्यालय श्योपुर तथा व्यय लेखा शाखा को उपलब्ध कराई जायेगी। उक्त अधिनियम के उल्लंघन पर 06 माह तक के कारावास अथवा दो हजार रूपये तक जुर्माना अथवा दोनो दण्डनीय होगे।

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