माखनाखेड़ली की 67 बीघा भूमि पर दर्ज अवैध नाम हटाने का आदेश अपर कलेक्टर ने भूमि को शासकीय घोषित कर दिए अभिलेख सुधार के निर्देश

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श्योपुर, 27 जुलाई 2025।
ग्राम माखनाखेड़ली की करीब 67 बीघा भूमि पर वर्षों पूर्व दर्ज अवैध प्रविष्टियों को हटाकर उक्त भूमि को शासकीय घोषित किए जाने का महत्वपूर्ण आदेश न्यायालय अपर कलेक्टर  अतेन्द्र सिंह गुर्जर द्वारा पारित किया गया है।

यह आदेश डिप्टी कलेक्टर एवं प्रभारी अधिकारी, अभिलेख जांच शाखा द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन के आधार पर पारित किया गया। रिपोर्ट में पाया गया कि माखनाखेड़ली, तहसील श्योपुर की सर्वे क्रमांक 84/1/1, 84/1/7, 84/1/15, 84/1/11, 84/1/अ, 84/1/8 (प्रत्येक 2 हेक्टेयर) एवं 84/1/5 (1.463 हेक्टेयर) भूमि पर अलग-अलग समय पर कूटरचित तरीके से निजी व्यक्तियों के नाम अवैध रूप से दर्ज किए गए थे

अभिलेखों की जांच में यह स्पष्ट हुआ कि संबंधित 6 व्यक्तियों में से कोई भी ग्राम में निवासरत नहीं है, न ही इनका किसी भी भूखंड पर वास्तविक कब्जा पाया गया। इसके बावजूद वर्षों पूर्व इनके नाम भूमि दर्ज कर ली गई थी, जो राजस्व नियमों के विरुद्ध है।

इस गंभीर अनियमितता को ध्यान में रखते हुए अपर कलेक्टर ने सभी 6 व्यक्तियों की प्रविष्टियों को विलोपित कर भूमि को पुनः सरकारी खाते में दर्ज करने का आदेश पारित किया। साथ ही नायब तहसीलदार वृत्त प्रेमसर को निर्देशित किया गया है कि वे आदेश का तत्काल अमल कर अभिलेखों में आवश्यक सुधार करें।

जिन व्यक्तियों के नाम से प्रविष्टियां हटाई गईं:

  • जामिर हुसैन पुत्र अब्दुल गफार

  • मुस्ताक पुत्र शब्बीर

  • सरदार पुत्र अब्दुल गफुर

  • अहमद पुत्र जुम्मा

  • अमर खॉ पुत्र बन्ने खॉ (दो प्रकरण)

  • मसूद इकबाल पुत्र अब्दुल खालिद

यह कार्रवाई प्रशासन द्वारा शासकीय भूमि की सुरक्षा और अवैध कब्जों पर नियंत्रण की दिशा में उठाया गया अहम कदम मानी जा रही है।

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