आरबीसी 6-4 के तहत मृतकों के परिजनों और पशुपालक को राहत राशि स्वीकृत
श्योपुर, 21 जुलाई 2025
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा के निर्देशानुसार जिले में विभिन्न दुर्घटनाओं से हुई मृत्यु और पशुहानि के मामलों में संबंधित परिजनों को आरबीसी 6-4 के तहत आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है। संबंधित अनुभाग के अनुविभागीय अधिकारी (एसडीएम) द्वारा स्वीकृति आदेश जारी किए गए।
सर्पदंश से हुई मृत्यु पर तीन मामलों में 4-4 लाख की आर्थिक सहायता
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ग्राम बगदिया का सहराना निवासी स्व. शैलू की सर्पदंश से मृत्यु पर उनकी माँ श्रीमती मीरा बाई को 4 लाख रुपये की सहायता राशि स्वीकृत की गई।
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ग्राम पचनया निवासी स्व. केशव की 4 मई 2025 को सर्पदंश से मृत्यु हुई थी। उनकी पत्नी श्रीमती मित्ती कोरी को 4 लाख रुपये की सहायता स्वीकृत की गई।
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इसी गांव की स्व. श्रीमती छोटी की सर्पदंश से हुई मृत्यु के मामले में उनके पति तेसिंह आदिवासी के नाम 4 लाख रुपये की सहायता स्वीकृत की गई।
आकाशीय बिजली से मृत्यु पर 4 लाख रुपये की सहायता
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ग्राम भारखोह में 26 जून 2025 को स्व. सुनफी जाटव की आकाशीय बिजली गिरने से मृत्यु हो गई थी। उनकी पत्नी श्रीमती कौशा जाटव को 4 लाख रुपये की राहत राशि स्वीकृत की गई।
दो भैंसों की मृत्यु पर पशुपालक को 75 हजार रुपये की सहायता
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ग्राम वीरपुर निवासी श्री ओमप्रकाश की दो भैंसे 18 जुलाई को पानी के बहाव में बह गई थीं। प्रत्येक भैंस पर 37,500 रुपये की दर से कुल 75 हजार रुपये की सहायता स्वीकृत की गई है।
पानी में डूबने से हुई 6 लोगों की मृत्यु, परिजनों को 4-4 लाख की सहायता
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ग्राम मानपुर निवासी स्व. गिर्राज की सीप नदी में डूबने से मृत्यु, मां श्रीमती पुष्पा बाई को 4 लाख की सहायता।
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ग्राम सोईकलां निवासी स्व. कु. गरिमा बैरवा की सीप नदी में डूबने से मृत्यु, पिता देशराज बैरवा को सहायता राशि।
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ग्राम सेमल्दा में खेलते समय पानी में डूबे 5 वर्षीय अभि गोयल के मामले में मां श्रीमती संगीता गोयल को सहायता राशि।
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ग्राम शुक्रवारा निवासी स्व. शिव सिंह आदिवासी की नदी में डूबने से मृत्यु, पत्नी श्रीमती रचना आदिवासी को राहत।
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ग्राम दाउदपुर निवासी स्व. बलराम आदिवासी की कुएं में गिरने से मौत, पत्नी श्रीमती तारा आदिवासी को सहायता।
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ग्राम मोहनपुरा निवासी स्व. सचिन जाटव की भैंस चराते समय नाले में डूबने से मृत्यु, पिता मोहर सिंह जाटव के नाम पर सहायता राशि स्वीकृत।
प्रशासन का मानवीय पहल
कलेक्टर अर्पित वर्मा ने संबंधित एसडीएम अधिकारियों को निर्देशित किया है कि प्राकृतिक आपदाओं और दुर्घटनाओं में प्रभावित परिवारों को समय पर राहत राशि प्रदान की जाए, जिससे संकट की घड़ी में उन्हें संबल मिल सके।