लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत 48 पंचायत सचिवों पर जुर्माना, 10 तहसीलदार और दो अन्य अधिकारी भी दंडित समयसीमा में आवेदन निराकरण नहीं करने पर हुई कड़ी कार्यवाही

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श्योपुर, 16 मई 2025

जिले में लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 के तहत निर्धारित समय सीमा में आवेदनों का निराकरण न करने पर कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा ने बड़ी कार्यवाही करते हुए 48 पंचायत सचिवों पर कुल 27,250 रूपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही 10 तहसीलदारों एवं दो अन्य अधिकारियों पर भी कुल 29,000 रूपये की शास्ती अधिरोपित की गई है।

लोक सेवा प्रबंधक योगेश पुरोहित ने बताया कि ऑनलाइन पोर्टल से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर यह कार्यवाही की गई है। पंचायत सचिवों पर धारा 7(1)(ख) के तहत शास्ती अधिरोपित की गई है।

इन पंचायतों पर हुई कार्यवाही

श्योपुर जनपद पंचायत के 25, विजयपुर के 14 और कराहल जनपद पंचायत के 09 सचिवों पर जुर्माना लगाया गया है।

प्रमुख पंचायतें एवं जुर्माना राशि:

ग्राम पंचायत हासिलपुर (श्योपुर) – ₹1750

ग्राम पंचायत हीरापुर (कराहल) – ₹1000

गोहर, रिझेठा, गुरनावदा, सेमल्दा, सोठवा, कराहल – ₹750-750

अजापुरा, बागल्दा, बर्धाबुजुर्ग, बासोंद, विजरपुर, ढोढर, जमुदी, नितनवास आदि – ₹500-500

निर्देश दिए गए हैं कि शास्ती की राशि 7 दिवस के भीतर जमा की जाए, अन्यथा वेतन से वसूली की जाएगी।

तहसीलदारों और अन्य अधिकारियों पर भी कार्यवाही 

लोकसेवा आवेदनों के समय पर निराकरण में लापरवाही बरतने के कारण:

तहसीलदार विजयपुर, प्रभारी रिकॉर्ड रूम व नकल शाखा कलेक्टर कार्यालय, नायब तहसीलदार रघुनाथपुर और गसवानी पर ₹5000-5000 तहसीलदार कराहल पर ₹1000  तहसीलदार श्योपुर, वीरपुर व अन्य नायब तहसीलदारों पर ₹500-500 का जुर्माना लगाया गया है।

यह कार्यवाही शासन की सेवा प्रदाय की पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में एक सख्त संदेश मानी जा रही है।

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