श्योपुर, 15 दिसंबर 2024
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी किशोर कुमार कन्याल द्वारा मकर संक्रांति पर्व को दृष्टिगत रखते हुए चायनीज मांझा के मनुष्यो और पक्षियों पर हानिकारक होने के चलते इसके निर्माण और विक्रय पर प्रतिबंध लगाया गया है। मकर संक्रांति पर्व पर आमजन विशेषकर बच्चों और युवाओं द्वारा परंपरागत रुप से पतंग उडाकर धूमधाम से मकर संक्रांति का पर्व-त्यौहार मनाया जाता है।
उक्त पर्व के दौरान नायलॉन या किसी सिंथेटिक सामग्री से बने डोर (मांझा) पतंग स्ट्रिंग पर प्रतिबंध लगाया जाना आवश्यक हो गया है, क्योकि इससे बनी सामग्री से यह मनुष्य, पक्षियों और जानवरों के लिए खतरा बन गया है, और पर्यावरण के लिए हानिकारक है। इसी क्रम में श्योपुर की राजस्व सीमा अंतर्गत लोक हितों को दृष्टिगत रखते हुऐ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत नायलॉन, चीनी और कपास के साथ लेपित मांझा (चायनीज मांझा) के निर्माण एवं विक्रय पर प्रतिबंध रहेगा। सिंथेटिक सामग्री, मांझा के विनिर्माण (चायनीज मांझा) के बिक्री, भण्डारण (दुकानों में) खरीद और उपयोग पर भी प्रतिबंध रहेगा। तहसीलदार एवं थाना प्रभारी समस्त जिला श्योपुर अपने-अपने क्षेत्राधिकार अंतर्गत चायनीज मांझे पर सतत निगरानी रखते हुऐ कार्यवाही करेंगे, ताकि आमजन की सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे। उक्त आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की जावेगी।