आदिवसी वर्ग के युवाओं को मिलेंगे 1 से 50 लाख तक ऋण
टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना में एक लाख तक मिलेगा ऋण
श्योपुर, 04 -8- 2024
मध्यप्रदेश शासन पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम म.प्र. भोपाल द्वारा पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्गों के हितग्राहियों को मुख्यमंत्री उद्यम योजना एवं स्वरोजगार योजना का क्रियान्वयन विभागीय समस्त पोर्टल के माध्यम से संचालित किया जा रहा है। पिछडा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण द्वारा बताया गया कि जिले के पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्गों के हितग्राही एमपी ऑनलाईन के माध्यम से समस्त पोर्टल पर आधार कार्ड, समग्र आई.डी., जाति, मूल निवासी प्रमाण पत्र, आय प्रमाण, 12वीं कक्षा की अंक सूची आदि दस्तावेज संलग्न कर ऑनलाईन आवेदन कर सकते है। बैंकों से विभिन्न उद्देश्यों हेतु ऋण राशि प्राप्त कर योजना से लाभांवित हो सकते है। साथ ही योजना के संबंध में अधिक जानकारी के लिए पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, भोपाल से प्राप्त कर सकते है।
भगवान बिरसा मुण्डा स्वरोजगार योजना में करें आवेदन युवाओं को1 से 50 लाख तक ऋण
मध्यप्रदेश आदिवासी वित्त विकास निगम भोपाल द्वारा भगवान बिरसा मुण्डा स्वरोजगार योजना अंतर्गत अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवा हितग्राहियों से स्वरोजगार स्थापित करने हेतु आवेदन आमंत्रित किये गये है। योजना में आदिवासी वर्ग के युवाओं को 1 से 50 लाख रूपये तक का ऋण उपलब्ध होगा। इस संबंध में आवेदन समस्त पोर्टल पर ऑनलाइन किये जा सकते है तथा अधिक जानकारी के लिए कलेक्टर कार्यालय स्थित आदिवासी वित्त विकास निगम के कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है।
आदिवासी वित्त विकास निगम के शाखा प्रबंधक एवं सहायक आयुक्त आदिम जाति कल्याण श्री एमपी पिपरैया ने बताया कि उक्त योजना के तहत वर्ष 2024-25 के लिए जिले को 11 प्रकरणों का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। योजना के तहत लाभ लेने के लिए मप्र के मूल निवासी अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवा जिनकी आयु 18 से 45 वर्ष है तथा कक्षा 8वी परीक्षा उर्त्तीण हो, पात्र होगें। परिवार की वार्षिक आय सीमा 12 लाख रूपये से अधिक नही होना चाहिए। इस योजना के तहत उद्योग स्थापित करने के लिए 50 लाख रूपये तक तथा सेवा क्षेत्र में स्वरोजगार के लिए 25 लाख रूपये तक का ऋण मिलेगा। इच्छुक आवेदक www.samast.mponline.gov.in पर आवेदन कर सकते है।
टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना में एक लाख तक मिलेगा ऋण
मध्यप्रदेश आदिवासी वित्त विकास निगम भोपाल द्वारा टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना अंतर्गत अनुसूचित जनजाति वर्ग के हितग्राहियों से स्वरोजगार स्थापित करने हेतु आवेदन आमंत्रित किये गये है। योजना में आदिवासी वर्ग के सदस्यों को 10 हजार से 01 लाख रूपये तक का ऋण उपलब्ध होगा। इस संबंध में आवेदन समस्त पोर्टल पर ऑनलाइन किये जा सकते है तथा अधिक जानकारी के लिए कलेक्टर कार्यालय स्थित आदिवासी वित्त विकास निगम के कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है।
आदिवासी वित्त विकास निगम के शाखा प्रबंधक एवं सहायक आयुक्त आदिम जाति कल्याण श्री एमपी पिपरैया ने बताया कि उक्त योजना के तहत वर्ष 2024-25 के लिए जिले को 105 प्रकरणों का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। योजना के तहत लाभ लेने के लिए मप्र के मूल निवासी अनुसूचित जनजाति वर्ग के ऐसे सदस्य जिनकी आयु 18 से 55 वर्ष है। योजना के तहत स्वरोजगार के लिए 10 हजार से लेकर 01 लाख रूपये तक के ऋण प्राप्त कर सकते है। इच्छुक आवेदक www.samast.mponline.gov.in पर आवेदन कर सकते है।