श्योपुर, 22 -7-2024
जन्म-मृत्यु पंजीयन के संबंध में जन्म मृत्यु पंजीकरण संशोधन अधिनियम 2023 एवं सीआरएस रिवेमपेड पोर्टल – dc.crsorgi.gov.in विषय पर एक दिवसीय जनपद स्तरीय प्रशिक्षण जिला पंचायत परिसर स्थित निषादराज भवन में आयोजित किया गया।
कार्यक्रम में जनगणना कार्य निदेशालय मध्यप्रदेश, भोपाल से सूरज बजे, सांख्यिकीय अन्वेषक ग्रेड-2 के द्वारा जन्म मृत्यु संशोधन अधिनियम 2023 एवं सीआरएस रिवेमपेड पोर्टल पर प्रशिक्षण दिया गया। इनके साथ संशोधित अधिनियम 2023 एवं रिवेमपेड पोर्टल पर विस्तृत चर्चा की गई एवं उपस्थित रजिस्ट्रारों के प्रश्नों का समाधान किया गया।
जन्म-मृत्यु पंजीकरण संशोधन अधिनियम 2023 लागू होने के बाद जन्म प्रमाण पत्र बनाया जाना अनिवार्य कर दिया गया है जो कि बच्चे के स्कूल में प्रवेश, आधार कार्ड, पेन कार्ड, पासपोर्ट, ड्रायविंग लाईसेंस इत्यादि के लिये आवश्यक होगा। यह जन्म स्थान एवं जन्म तारीख का वैधानिक दस्तावेज होगा। प्रशिक्षण के दौरान अवगत कराया गया कि घर पर हुई जन्म-मृत्यु की घटनाओं के मामलों में परिवार के किसी भी सदस्य द्वारा घटना के 21 दिन के भीतर अब सीधे ही सीआरएस रिवेमपेड पोर्टल पर लॉगिन कर आवेदन ओ.टी.पी. के माध्यम से किया जा सकेगा जो संबंधित रजिस्ट्रार की आईडी पर चला जायेगा। जांच उपरान्त रजिस्ट्रार द्वारा निशुल्क प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा, जो कि हितग्राही के ई-मेल पर एवं एसएमएस पर लिंक के माध्यम से प्रेषित किया जायेगा। इससे आम जनता को सुविधा होगी। ऐसी घटनाऐं जो 30 दिवस से अधिक एवं 01 वर्ष की है उनमें ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत की अनुमति एवं नगरीय क्षेत्रों में जिला योजना अधिकारी की अनुमति के उपरान्त पंजीयन की कार्यवाही की जायें। इसी प्रकार 01 वर्ष से अधिक की घटनाओं में तहसीलदार, की अनुमति के उपरान्त् ही पंजीयन जारी किया जाएगा। उपरोक्त अनुमतियां प्राप्त करने हेतु आवेदक को संबंधित रजिस्ट्रार से अप्राप्ता प्रमाण पत्र एवं स्वयं का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
अधिनियम के अनुसार ग्राम के कोटवार, आंगनवाडी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, वार्ड प्रभारी एवं निजी चिकित्सालयो के प्रबंधकों की जवाबदारी है कि वे अपने क्षेत्र में घटित घटनाओं की जानकारी स्थाननीय रजिस्ट्रार- ग्रामीण क्षेत्रों में सचिव एवं नगरीय क्षेत्र में सी.एम.ओ. को उपलब्धा करायें।
जिला योजना अधिकारी द्वारा सभी रजिस्ट्रारों को निर्देशित किया गया कि अपने क्षेत्र में शत-प्रतिशत जन्म-मृत्यु की घटनाओं का रजिस्ट्रेशन अनिवार्यत सुनिश्चित करें एवं शासकीय अस्पताल जन्म की घटनाओं का पंजीयन कर डिस्चार्ज कार्ड के साथ ही जन्म प्रमाण पत्र दिया जाना सुनिश्चित करें।
कार्यक्रम में जिला योजना अधिकारी डॉ सुनील चौहान, सी.ई.ओ. जनपद एसएस भटनागर, खण्ड स्तर अन्वेंषक राकेश कुमार निगम, जनपद पंचायत श्योपुर के समस्त सब रजिस्ट्रार एवं सचिव तथा शासकीय चिकित्सा संस्थानों के प्रतिनिधि आदि उपस्थित थे।
BREAKING NEWS