पीड़िता को ले जाकर उसके साथ बलात्संग करने वाले आरोपी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व दस हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित

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श्योपुर, 13 -5- 2024
अपर सत्र न्यायालय श्योपुर द्वारा बलात्संग करने वाले आरोपी को 10 हजार रूपये सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। सहा. जिला अभियोजन अधिकारी श्योपुर द्वारा अवगत कराया कि घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पीड़िता के भाई ने इस आशय की रिपोर्ट की कि दिनांक 09.08.2022 को समय करीब 09.30 बजे वह उसके घर पर था तभी गांव के व्यक्ति उसके घर की तरफ आया और उससे बोला कि पीड़िता को खिरखिरी वाला रामकरण जाटव मोटरसाईकल से उठाकर ले गया है। तब गांव के लोगो ने उसके साथ जाकर रामकरण व पीड़िता की तलाश खिरखिरी, भोटूपुरा तथा सोनीपुरा के जंगलों में की, तब सोनपुरी के जंगलों में किसी की जोर-जोर से रोने की आवाज आ रही थी, उन्होने वहां जाकर देखा तो पीड़िता संदिग्ध अवस्था में वहां पर पड़ी मिली तथा रामकरण जाटव नग्न अवस्था में भागते हुये दिखा। तब पीड़िता ने बताया कि उसके साथ गलत काम हुआ है।
घटना की रिपोर्ट थाना कराहल में की गयी, मामले की गंभीरता को देखते हुये उक्त मामले को सनसनीखेज मामला चिन्हित किया गया था। विवेचना उपरान्त अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जहाँ विचारण के दौरान न्यायालय श्रीमान अपर सत्र न्यायाधीश श्योपुर द्वारा आरोपी को दोषी पाते हुये आरोपी रामकरण जाटव पुत्र लिथरू जाटव निवासी ग्राम खिरखिरी थाना कराहल श्योपुर को धारा 376 (2) (एल) में 10 वर्ष का सश्रम कारावास व पांच हजार रूपये का अर्थदण्ड तथा धारा 366 भा.द.वि में 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 5000 रूपये (पांच हजार रूपये) के अर्थदंड से दण्डित किया गया। राज्य की ओर से पैरवी श्री राजेन्द्र जाधव विशेष लोक अभियोजक द्वारा की गयी। उक्त निर्णय आज दिनांक 13.05.2024 को पारित किया गया है।

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